RBI का बड़ा एक्शन: NFB उधार मानदंडों का पालन न करने पर 14 बैंकों को दंडित किया
भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 14 बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया है. बैंक ऑफ बड़ौदा सहित इन बैंकों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधार देने, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक वित्त, ऋण और अग्रिम - सांविधिक और अन्य प्रतिबंधों पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए दंडित किया गया.
नई दिल्ली, 8 जुलाई : भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 14 बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया है. बैंक ऑफ बड़ौदा सहित इन बैंकों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधार देने, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक वित्त, ऋण और अग्रिम - सांविधिक और अन्य प्रतिबंधों पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए दंडित किया गया.
कुल मिलाकर, जुर्माना 14.50 करोड़ रुपये का है. कुल में से, बैंक ऑफ बड़ौदा को सबसे अधिक राशि - 2 करोड़ रुपये, और भारतीय स्टेट बैंक को सबसे कम राशि 0.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. आरबीआई द्वारा एक समूह की कंपनियों के खातों की जांच की गई और यह पाया गया कि बैंक आरबीआई द्वारा जारी एक या अधिक उपरोक्त निर्देशों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे हैं या बैंकिंग के विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है. यह भी पढ़ें : West Bengal: पश्चिम बंगाल बजट को तृणमूल ने बताया लोगों के हित में, भाजपा ने करार दिया दिशाहीन
आरबीआई ने कहा, इसके अलावा, बैंकों को 'नोटिस' जारी किए गए थे, जिसमें उन्हें कारण बताने के लिए सलाह दी गई थी कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के निर्देशों या उल्लंघन के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 08, 2021 08:51 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

