KYC के लिए अब नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर, RBI ने बदला यह नियम
ग्राहक अब विडियो के जरिए केवाईसी (नो योर कस्टमर) कर सकेंगे. यानी अब केवाईसी की प्रक्रिया मोबाइल विडियो बातचीत के आधार पर हो सकेगी. इसके साथ ही आरबीआइ ने eKYC और Digital KYC के लिए Aadhaar या अन्य e-doucments को भी अनुमति दी है.
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने गुरुवार को केवाईसी (Know Your Customer) नियमों में संसोधन किया है. RBI के इस निर्णय से ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी, विशेषकर उन ग्राहकों को जिनका बार बार बैंक आना संभव नहीं है. इसके साथ ही कस्टमर्स कागजी कार्रवाई से भी बच सकेंगे. दरअसल ग्राहक अब विडियो के जरिए केवाईसी (नो योर कस्टमर) कर सकेंगे. यानी अब केवाईसी की प्रक्रिया मोबाइल विडियो बातचीत के आधार पर हो सकेगी. इसके साथ ही आरबीआइ ने eKYC और Digital KYC के लिए Aadhaar या अन्य e-doucments को भी अनुमति दी है. केवाईसी गाइडलाइन्स में संशोधन के बाद अब दूरदराज के इलाकों में मौजूद फाइनैंशल इंस्टीट्यूशन के अधिकारी पैन या आधार कार्ड और कुछ सवालों के जरिए ग्राहक की पहचान कर सकेंगे.
आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार, रेगुलेटेड संस्थानों को केवाईसी प्रोसेस के दौरान ग्राहक द्वारा दिखाए गए पैन और आधार कार्ड की साफ तस्वीर लेनी होगी. ग्राहक द्वारा e-PAN उपलब्ध कराने की स्थिति में ऐसा नहीं होगा. इसके अलावा अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक देश में ही मौजूद है. इसके लिए लाइव लोकेशन आदि को कैप्चर करना होगा. आरबीआई के इस कदम से भारत उन चुनिंदा बाजारों में शामिल हो गया है जहां नियमों में संशोधन कर विडियो केवाईसी को मंजूरी दी गई है.
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(The above story first appeared on LatestLY on Jan 10, 2020 12:42 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

