पीएम किसान सम्मान निधि: पात्र किसानों को हर साल मिल रही ₹6,000 की आर्थिक मदद, जानें किस्तों और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है. यह राशि ₹2,000 की तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है.
PM Kisan Samman Nidhi: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-KISAN) योजना देश के करोड़ों भूमिधारक किसान परिवारों को कृषि व घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय संबल प्रदान कर रही है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की सहायता राशि दी जाती है. यह भुगतान Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से चार-चार महीने के अंतराल पर ₹2,000 की तीन समान किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किया जाता है.
योजना का मुख्य उद्देश्य और स्वरूप
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है. इसका प्राथमिक उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करना और उन्हें खेती से जुड़े दैनिक खर्चों के लिए किसी अन्य पर निर्भर होने से बचाना है. यह भी पढ़े: आयुष्मान भारत योजना: 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा ₹5 लाख का मुफ्त इलाज, घर बैठे ऐसे बनाएं कार्ड
योजना का संचालन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जबकि लाभार्थियों की पहचान संबंधित राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा की जाती है.
पात्रता मानदंड और अपवाद
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के नाम पर कृषि योग्य भूमि पंजीकृत होना अनिवार्य है. हालांकि, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने कुछ विशिष्ट श्रेणियों को योजना से बाहर रखा है:
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संस्थागत भूमिधारक (Institutional Landholders).
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पूर्व या वर्तमान संवैधानिक पदधारक, मंत्री, सांसद, विधायक, या नगर निगम के महापौर.
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केंद्र या राज्य सरकार के सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारी (ग्रुप-डी कर्मचारियों को छोड़कर).
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₹10,000 से अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी.
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अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति.
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पंजीकृत पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, और चार्टर्ड अकाउंटेंट.
e-KYC और भू-सत्यापन अनिवार्य
योजना की किस्तों का निर्बाध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने तीन प्रक्रियाओं को अनिवार्य किया है:
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e-KYC: लाभार्थी आधिकारिक PM-KISAN पोर्टल पर जाकर आधार-ओटीपी के माध्यम से अथवा निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर बायोमेट्रिक सत्यापन करा सकते हैं.
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भू-आलेख सत्यापन (Land Seeding): किसान के नाम दर्ज जमीन का राजस्व रिकॉर्ड में डिजिटल सत्यापन होना आवश्यक है.
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बैंक खाता और आधार लिंक: बैंक खाते का आधार से लिंक होना और DBT चालू होना अनिवार्य है.
पारदर्शी वितरण प्रणाली
PM-KISAN योजना ने मध्यस्थों की भूमिका को समाप्त कर पारदर्शिता का एक नया मानक स्थापित किया है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से निधि सीधे पंजीकृत किसानों के खातों में हस्तांतरित होती है, जिससे लाभार्थियों को बिना किसी कटौती के पूरी राशि प्राप्त होती है. किसान पीएम-किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति और लाभार्थी सूची (Beneficiary List) की जांच आसानी से कर सकते हैं
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 21, 2026 11:41 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

