नई दिल्ली, 12 जून : सरकार ने जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए समय सीमा तीन महीने बढ़ा दी है. केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि अब 30 सितंबर 2024 तक उपभोक्ता राशन कार्ड को आधार से लिंक करा सकेंगे. पिछली अधिसूचना में इसके लिए 30 जून 2024 तक का समय दिया गया था.
सरकार ने फरवरी 2017 में पीडीएस के तहत लाभ लेने के लिए राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किया था. हालांकि इसकी समयसीमा अब तक कई बार आगे बढ़ाई गई है. अधिसूचना के अनुसार, तय समय में या तो राशन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा या जिन लाभार्थियों के पास आधार नहीं है उन्हें इसके लिए आवेदन कर उसका प्रमाण जमा कराना होगा. यह भी पढ़ें : Rajkumar Anand’s Resignation: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर किया मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा
ज्यादातर पीडीएस उपभोक्ता अपने राशन कार्ड को पहले ही आधार से लिंक करवा चुके हैं. तत्कालीन उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया था कि "अब तक लगभग 99.8 फीसदी राशन कार्डों को आधार से जोड़ दिया गया है".