हत्या मामले में संत रामपाल को आजीवन कारावास की सजा

हरियाणा की हिसार अदालत ने संत रामपाल को हत्या के दो मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 11 अक्टूबर को हत्या के दो मामलों में स्वयंभू संत रामपाल को दोषी ठहराया था.

संत रामपाल ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: हरियाणा की हिसार अदालत ने संत रामपाल को हत्या के दो मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 11 अक्टूबर को हत्या के दो मामलों में स्वयंभू संत रामपाल को दोषी ठहराया था. अब इस मामले में अदालत सजा के ऐलान को देखते हुए  इलाके में धारा 144 लगाई गई थी. इसके साथ ही सभी सीमाएं सील की गई थी. 67 वर्षीय रामपाल और उसके अनुयायी नवम्बर, 2014 में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद थे.

बता दें कि इससे पहले, हिसार अदालत ने अगस्त 2017 में रामपाल को लोगों को बंधक बनाने, गैरकानूनी ढंग से इकट्ठा होने, लोकसेवक के आदेश की अवहेलना करने के दो मामलों में बरी कर दिया था. लेकिन अदालत आज हत्या की साजिश रचने, देशद्रोह व दंगा भड़काने के मामले में दोषी करार दिया था.

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जानें पूरा मामला

बता दें कि यह पूरा मामला 14 नवंबर साल 2014 का है. जब सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संत रामपाल को पेश होने को कहा था. लेकिन वे नहीं आए. जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने सतलोक आश्रम से रामपाल को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया. इस दौरान सतलोक आश्रम में हिंसा हुई थी. हिंसा में 6 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई थी. रामपाल पर अभी 3 केस चल रहे हैं, इसमें दो केस हत्या के और एक केस देशद्रोह का है.

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