जयपुर में सांप्रदायिक हिंसा, शहर में किसी भी अप्रिय घटना रोकने के लिए धारा 144 लागू
राजस्थान की राजधानी में बीते दो दिनों में कई जगहों पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इन झड़पों में 10 लोग घायल हो गए हैं
जयपुर: राजस्थान की राजधानी में बीते दो दिनों में कई जगहों पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इन झड़पों में 10 लोग घायल हो गए हैं. पुलिस ने जानकारी दी कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मंगलवार की देर रात को 15 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई है.
शहर में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि इन क्षेत्रों में गलता गेट, रामगंज, सुभाष चौक, ब्रह्मपुरी, कोतवाली, संजय सर्किल, नाहरगढ़, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, आदर्श नगर, मोती डूंगरी, लाल कोठी, ट्रांसपोर्ट नगर और जवाहर नगर शामिल हैं. सांप्रदायिक अशांति के कारण सोमवार को ही इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी. एक अधिकारी ने बताया कि अगले आदेश आने तक बुधवार को भी निषेधाज्ञा जारी रहने की संभावना है.
सोमवार की झड़प के बाद मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे फिर से झड़पें हुईं। इस दौरान पथराव की सूचना भी मिली, जिसमें 10 लोगों के घायल होने के साथ ही 30 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. रावलजी स्क्वायर और बदनपुरा में ताजा झड़प की सूचना है. मंगलवार को गलता गेट में एक धार्मिक स्थल पर पत्थर फेंके गए थे। परिस्थितियों को देखते हुए दिन में शांति बैठकें बुलाई गई थी, हालांकि ये उपाय विफल रहे। पुलिस ने बताया कि देर रात स्थिति ने फिर से गंभीर रूप ले लिया.