शादियों और पार्टियों में COVID से संबंधित धाराओं के विभिन्न उल्लंघनों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ( Captain Amarinder Singh) ने 1 जनवरी 2021 तक राज्य के सभी शहरों और कस्बों में नाईट कर्फ्यू (रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक) के विस्तार का आदेश दिया. मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिनकर गुप्ता से कहा कि वे उल्लंघन के मामले में विवाह स्थलों और अन्य स्थानों पर प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करें और मेजबानों पर कड़े दंड का प्रावधान करें. पंजाब सरकार ने कोरोनोवायरस मामलों के मद्देनजर इनडोर सभाओं में 200 से 100 लोगों की अनुमति दी है. आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी तक राज्य में विवाह समारोहों और पार्टियों में 100 लोगों को इनडोर और 250 लोगों को आउट डोर आदेश दिए हैं. सिंह ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों कोविड से संबंधित मामलों से निपटने के लिए बुनियादी सुविधाएं की जांच करने का आदेश दिया.
पंजाब में कोविड -19 से मौत का आंकड़ा शुक्रवार को 29 था, जबकि 549 ताजा मामलों ने राज्य में संक्रमण को 1,59,099 तक बढ़ा दिया. मेडिकल बुलेटिन के अनुसार अमृतसर से पांच, बठिंडा, गुरदासपुर और जालंधर से चार, लुधियाना से तीन और फाजिल्का, होशियारपुर, कपूरथला, मानसा, मोहाली, पठानकोट, पटियाला, रूपनगर और तरनतारन से एक-एक व्यक्ति की मौत हुई. यह भी पढ़ें: No Night Curfew In Delhi: दिल्ली में नाईट कर्फ्यू लागू करने की कोई योजना नहीं है: AAP सरकार ने हाईकोर्ट को कहा
राज्य में अब तक कुल 651 कोरोनावायरस रोगियों के संक्रमण से उबरने के बाद, कुल 7,286 सक्रिय COVID-19 मामले हैं. बुलेटिन के अनुसार, 1,46,777 लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं. राज्य में अब तक कुल 34,68,629 नमूने परीक्षण के लिए एकत्र किए गए हैं.