Pune Sexual Assault Case: पुणे में 4 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न, पड़ोसी ने ही की घिनौनी हरकत, केस दर्ज

महाराष्ट्र के पुणे में चार साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. आरोपी किसी और पर नहीं बल्कि परिवार के एक परिचित पर ही लगा है. परिजनों की शिकायत के बाद पुणे की पुलिस ने मुंडवा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

Representational Image (File Photo)

Pune Sexual Assault Case: महाराष्ट्र के पुणे में चार साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. आरोपी किसी और पर नहीं बल्कि परिवार के एक परिचित पर ही लगा है. परिजनों की शिकायत के बाद पुणे की पुलिस ने मुंडवा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.मुंडवा पुलिस के अनुसार फिलहाल आरोपी फारर चल रहा है. उसे पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई हैं. जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा.

पुलिस ने सोमवार को बताया कि पुणे के मुंडवा इलाके की एक झुग्गी बस्ती में एक व्यक्ति ने चार वर्षीय पड़ोसी के बच्ची के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया, अधिकारी ने कहा कि बच्चे के माता-पिता मजदूर हैं और 32 वर्षीय आरोपी के दोस्त थे. जो अक्सर उनके घर आता जाता था. उन्होंने कहा, "रविवार दोपहर को, लड़की के माता-पिता घर पर नहीं थे और उसे उसकी बड़ी बहन की देखभाल में छोड़कर कहीं बाहर गये हुए थे. इस बीच आरोपी बच्ची के घर आया और उसे अपने घर घर ले कर गया. जहां पर मौका पाकर मासूम के साथ घिनौनी हरकत की. यह भी पढ़े: Badlapur Adarsh School Sexual Assault Case: बदलापुर यौन शोषण के आरोपी Akshay Shinde का एनकाउंटर, पुलिस के साथ हुई मुठभेड़

पुणे में बच्ची के साथ घिनौनी हरकत:

बच्ची ने मां से आप बीती बताई:

पुलिस ने बताया कि जब पीड़िता की मां घर पर आई और बच्ची को घर पर नहीं पाया तो उसें बड़ी बेटी से बच्ची के बारे में पूछा. जिसके बाद मालूम पड़ा कि पड़ोस के दोस्त ने बच्ची को लेकर गया. जिसेक लाने को कहा. जब बड़ी बेटी बहन को घर लेकर आई तो उसने पानी मां से पड़ोसी के घिनौनी हरकत के बारे में बतिया. जिसके बाद पीड़िता की मां जब उसेक घर पहुंची तो वह घर से भाग गया.जिसके तुरन्त बाद पीड़िता की मां ने बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया.

आरोपी के खिलाफ POCSO के तहत केस दर्ज:

पीड़िता की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.

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