Pune News: आगामी त्योहारों को लेकर पुणे पुलिस का बड़ा कदम, 31 अगस्त तक निषेधाज्ञा; 5 या अधिक लोगों के जमा होने पर रोक
पुणे शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आगामी त्योहारों के दौरान शांति सुनिश्चित करने के लिए पुणे पुलिस ने 18 अगस्त की मध्यरात्रि से 31 अगस्त की मध्यरात्रि तक 14 दिनों के लिए सख्त निषेधाज्ञा (Prohibitory Orders) लागू कर दी है
Pune News: पुणे शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आगामी त्योहारों के दौरान शांति सुनिश्चित करने के लिए पुणे पुलिस ने 18 अगस्त की मध्यरात्रि से 31 अगस्त की मध्यरात्रि तक 14 दिनों के लिए सख्त निषेधाज्ञा (Prohibitory Orders) लागू कर दी है. इसके तहत बिना पुलिस की पूर्व अनुमति के शहर में कहीं भी पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने, जनसभा करने या जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
यह आदेश पुलिस उपायुक्त (विशेष शाखा) डॉ. प्रशांत अमृतकर द्वारा 15 अगस्त को हस्ताक्षरित किया गया है, जो महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37(1), 37(2) और 37(3) के तहत जारी किया गया है. यह नियम पुणे शहर पुलिस आयुक्तालय के पूरे सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहेगा. यह भी पढ़े: Pune Rape Case: पुणे रेप केस में बड़ा खुलासा, डिलीवरी एजेंट बनकर आए युवक ने महिला से दुष्कर्म के बाद ली सेल्फी, धमकी भरा मैसेज भेजकर कहा; 'मैं फिर आऊंगा'
त्योहारों, विरोध प्रदर्शनों और अतिक्रमण रोधी अभियानों के मद्देनजर फैसला
पुलिस प्रशासन के अनुसार, यह प्रतिबंधात्मक आदेश सुरक्षा के दृष्टिकोण से लागू किया गया है. शहर में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार मोर्चे, विरोध प्रदर्शन, बंद और भूख हड़ताल आयोजित की जाती रहती हैं.
इसके अतिरिक्त, शहर में चल रहे अतिक्रमण रोधी अभियानों के दौरान भी कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बनी रहती है. वहीं, आगामी दिनों में ईद-ए-मिलाद, नराली पूर्णिमा और रक्षाबंधन जैसे प्रमुख त्योहार आ रहे हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अग्रिम सुरक्षा उपाय के रूप में यह कदम उठाया है.
हथियारों, लाउडस्पीकर और भड़काऊ सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध
14-दिवसीय इस आदेश के दौरान कई गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा:
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हथियार और खतरनाक वस्तुएं: किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, पत्थर या शारीरिक नुकसान पहुंचाने में सक्षम वस्तुओं को ले जाने, जमा करने या बनाने पर रोक रहेगी.
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भड़काऊ आचरण: पुतले जलाने, प्रतीकात्मक शव प्रदर्शित करने, भड़काऊ नारे लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज में संगीत बजाने या लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी.
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डिजिटल सोशल मीडिया नियम: किसी को डराने या धमकाने के उद्देश्य से 'क्रिमिनल रील्स' (Criminal Reels) बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट या प्रसारित करने पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगाया गया है.
नियमों से छूट और उल्लंघन पर कार्रवाई
इस आदेश से ऑन-ड्यूटी सरकारी कर्मचारियों और स्वीकृत निजी सुरक्षा गार्डों/गोरखा चौकीदारों को छूट दी गई है. हालांकि, रात में ड्यूटी करने वाले चौकीदारों को केवल 3.5 फीट तक की लाठी रखने की अनुमति होगी.
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, 31 अगस्त को आदेश की अवधि समाप्त होने के बाद भी उल्लंघन से जुड़े मामलों की कानूनी प्रक्रिया और जांच जारी रहेगी.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 17, 2026 03:41 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

