Pune Draft Voter List: पुणे मतदाता सूची का मसौदा जारी, 28.66 लाख नाम हटे; 30 सितंबर तक सुधार का मौका
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत पुणे जिला प्रशासन ने सभी 21 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची जारी कर दी है. विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) अभियान के बाद जारी इस सूची में 28.66 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम बाहर रखे गए हैं.
Pune Draft Voter List: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत पुणे जिला प्रशासन ने सभी 21 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची जारी कर दी है. विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) अभियान के बाद जारी इस सूची में 28.66 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम बाहर रखे गए हैं. जिला प्रशासन ने नागरिकों को अपनी प्रविष्टियों की जांच करने और किसी भी त्रुटि के समाधान के लिए 30 सितंबर तक दावे व आपत्तियां दर्ज कराने की समय-सीमा दी है.
मतदाताओं की संख्या में भारी गिरावट
पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले पुणे जिले में कुल 90,80,173 पंजीकृत मतदाता थे. हालांकि, घर-घर जाकर किए गए सत्यापन और डेटा मिलान के बाद जारी प्रारूप सूची में केवल 62,13,692 मतदाताओं के नाम ही शामिल किए गए हैं. इस प्रारूप सूची में 31,51,297 पुरुष, 30,62,012 महिलाएं और 383 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. यह भी पढ़े: मुंबई झीलों का जलस्तर आज: मायानगरी को पानी सप्लाई करने वाली जलाशयों में 30 अगस्त तक कितना जमा हुआ पानी, BMC ने साझा की जानकारी
नाम हटाए जाने का मुख्य कारण
प्रशासन के अनुसार, कुल 28,66,481 नामों को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक या डुप्लीकेट (ASD) श्रेणियों के तहत चिह्नित कर ड्राफ्ट सूची से बाहर किया गया है.
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अनुपस्थित/अज्ञात मतदाता: सत्यापन के दौरान लगभग 17.83 लाख मतदाता दर्ज पते पर नहीं मिले.
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स्थानांतरित मतदाता: 5.91 लाख से अधिक मतदाता अन्य स्थानों पर स्थानांतरित पाए गए.
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मृतक मतदाता: 3.12 लाख से अधिक मृत मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं.
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डुप्लीकेट प्रविष्टियां: 1.43 लाख से अधिक नाम दोहराव वाले पाए गए.
इसके अतिरिक्त, 13.32 लाख से अधिक ऐसे मामले भी चिह्नित किए गए हैं जिनकी प्रविष्टियों में विसंगतियां हैं या जिनका 2002 की मतदाता सूची से सीधा जुड़ाव (लिंकेज) नहीं मिल पाया है. इन मामलों के लिए संबंधित सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा सुनवाई की जाएगी.
दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया
नागरिक 31 अगस्त से 30 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं.
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नया नाम जोड़ने हेतु: जिन पात्र नागरिकों का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, वे फॉर्म 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं.
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आ Objection दर्ज कराने हेतु: किसी गलत प्रविष्टि या नाम पर आपत्ति के लिए फॉर्म 7 जमा किया जा सकता है.
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विवरण सुधार हेतु: नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन कराने और नए वोटर आईडी कार्ड के लिए फॉर्म 8 का उपयोग किया जा सकता है.
प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण 29 अक्टूबर तक किया जाएगा, जिसके बाद 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.
सूची की जांच कैसे करें?
नागरिक अपनी प्रविष्टियों की जांच चुनाव आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल (voters.eci.gov.in) या आधिकारिक सर्च पोर्टल (electoralsearch.eci.gov.in) पर ऑनलाइन कर सकते हैं. इसके अलावा, ड्राफ्ट सूची की भौतिक प्रतियां जिला कलेक्टर कार्यालय, संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) कार्यालयों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला कार्यालयों में भी निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई गई हैं.