Prayagraj: अजान पर हंगामे के बीच प्रयागराज में जारी हुआ आदेश, रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पाबंदी- रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में लाउडस्पीकर से अजान को लेकर हुए विवाद के बीच एक नया आदेश जारी हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रयागराज रेंज के आईजी केपी सिंह के आदेश के अनुसार जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी.
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के प्रयागराज (Prayagraj) जिले में लाउडस्पीकर (Loudspeaker) से अजान को लेकर हुए विवाद के बीच एक नया आदेश जारी हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रयागराज रेंज के आईजी केपी सिंह के आदेश के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी. दरअसल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने डीएम को पत्र लिखकर मस्जिद के लाउडस्पीकर से आने वाली अजान की आवाज पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि 'अजान' से उनकी नींद में खलल होती है और 'अजान' खत्म होने के बाद उन्हें ठीक से नींद नहीं आती है. उन्होंने कहा कि इससे उन्हें सिरदर्द होता है और काम के घंटों का नुकसान होता है.
उन्होंने कहा कि हालांकि वह किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन 'रमजान' के दौरान, माइक्रोफोन पर घोषणाएं अल सुबह 4 बजे शुरू होती हैं, जिससे अन्य लोगों को परेशानी होती है. वीसी ने अपने पत्र की प्रतियां प्रयागराज के डिविजनल कमिश्नर और एसएसपी को भेजी थीं. यह भी पढ़ें- लाउडस्पीकर से अजान बंद कराने को पत्र लिखा, मौलवी ने स्पीकर की दिशा बदली.
बहरहाल, वीसी की शिकायत सुर्खियों में आने के बाद मस्जिद प्रशासन ने लाउडस्पीकर का मुंह दूसरी ओर कर दिया और उसका साउंड भी कम कर दिया गया. इस बीच, अब पुलिस भी मामले में हरकत में आ गई है. आईजी प्रयागराज केपी सिंह ने गुरुवार को रेंज के चारों जिलों के डीएम और एसएसपी को एक पत्र भेजा है. उन्होंने पत्र के जरिए प्रदूषण एक्ट और हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को भी कहा है.