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सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को श्रीनगर से एम्स स्थानांतरित करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को बीमार चल रहे माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को श्रीनगर से दिल्ली के एम्स में भर्ती कराने का आदेश दिया. धान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह पूर्व माकपा विधायक तारिगामी को यहां एम्स में स्थानांतरित करने के पक्ष में है.

सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को श्रीनगर से एम्स स्थानांतरित करने का दिया आदेश
मोहम्मद यूसुफ तारिगामी (Photo Credits: Twitter)

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को बीमार चल रहे माकपा (Communist Party of India) नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी (Mohammed Yousuf Tarigami) को श्रीनगर से दिल्ली के एम्स में भर्ती कराने का आदेश दिया. तारिगामी श्रीनगर में अपने घर में नजरबंद हैं. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह पूर्व माकपा विधायक तारिगामी को यहां एम्स में स्थानांतरित करने के पक्ष में है.

माकपा नेता सीताराम येचुरी ने पीठ को बताया कि अगर तारिगामी को बेहतर इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. येचुरी ने शीर्ष अदालत से कहा, ‘‘हम बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में पूर्व विधायक की नजरबंदी को चुनौती देने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं.’’

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न्यायालय ने इससे पहले येचुरी को अपनी पार्टी के बीमार चल रहे सहयोगी तारिगामी से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति दी थी. उसने केंद्र के इस दावे को खारिज कर दिया था कि इससे राज्य में ‘‘स्थिति को खतरा’’ हो सकता है.

न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि येचुरी को सिर्फ अपने सहयोगी से मुलाकात के लिये जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति दी गयी थी. इस बीच, तारिगामी को बेहतर इलाज के लिये दिल्ली स्थित एम्स में स्थानांतरित करने के लिये दाखिल अंतरिम अर्जी की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया था.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 05, 2019 12:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).