कर्नाटक: कांग्रेस-जेडीएस को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य ठहराए गए 17 विधायकों को दी उपचुनाव लड़ने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक के 17 बागी विधायकों के अयोग्यता के मामलें में अहम फैसला सुनाया है. देश की शीर्ष कोर्ट ने अयोग्य ठहराए गए 17 विधायकों को राहत देते हुए आगामी विधानसभा उपचुनाव में लड़ने की अनुमति दे दी है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को कर्नाटक (Karnataka) के 17 बागी विधायकों (Rebel Legislator) के अयोग्यता के मामलें में अहम फैसला सुनाया है. देश की शीर्ष कोर्ट ने अयोग्य ठहराए गए 17 विधायकों को राहत देते हुए आगामी विधानसभा उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस-जेडीएस के अयोग्य घोषित किये गये विधायकों की याचिकाओं पर फैसला देते हुए कहा कि अयोग्यता के मामले में विधायकों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए. हालांकि कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फैसले को सही ठहराया है. लेकिन साथ ही यह भी कहा कि विधायकों को विधानसभा के पूरे कार्यकाल के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है. कर्नाटक: उपचुनाव को लेकर 15 विधानसभा क्षेत्रों में आचार संहिता लागू
कर्नाटक विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने इन 17 विधायकों को अयोग्य घोषित किया था. अयोग्य घोषित विधायकों की दलील थी कि सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना उनका अधिकार है और अध्यक्ष का निर्णय दुर्भावनापूर्ण है और इससे प्रतिशोध झलकता है.
Supreme Court says that the 17 Karnataka MLAs can contest the by-elections in the state. https://t.co/UEW8qTzNRj
— ANI (@ANI) November 13, 2019
विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने विधानसभा में एच डी कुमारस्वामी सरकार के विश्वास प्रस्ताव से पहले ही 17 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था. विधानसभा में विश्वास मत्र प्राप्त करने मे विफल रहने पर कुमारस्वमी की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद, बीजेपी के बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में राज्य में नई सरकार का गठन हुआ.
इन विधायकों को अयोग्य घोषित किये जाने की वजह से 17 में से 15 सीटों के लिये पांच दिसंबर को उपचुनाव हो रहे हैं. अयोग्य घोषित किये गये विधायक इन उपचुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करना चाहते हैं. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर है.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 13, 2019 11:15 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

