एयरसेल-मैक्सिस केस: पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को अदालत से मिली अग्रिम जमानत

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को आईएएनएक्स मीडिया केस में बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है. गुरुवार को चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की विशेष अदालत ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे एयरसेल-मैक्सिस मामले और सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे आइएएनएक्स मीडिया केस में अग्रिम जमानत दे दी है.

पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम (Photo Credit-IANS )

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम (karti Chidambaram) को एयरसेल मैक्सिस केस में बड़ी राहत मिली है. गुरुवार को चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामले (Aircel-Maxis matter) में अग्रिम जमानत दे दी है. बता दें कि पी चिदंबरम पहले से ही INX मीडिया केस के सिलसिले में सीबीआई की हिरासत में हैं. हालांकि विशेष अदालत द्वारा अग्रिम जमानत को मंजूरी दिए जाने पहले सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम की आईएएनएक्स मीडिया केस में दी गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और निचली अदालत द्वारा पारित रिमांड आदेशों को चुनौती दी थी, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था. बहरहाल, एयरसेल-मैक्सिस केस में दिल्ली कि विशेष अदालत ने चिदंबरम पिता-पुत्र को अग्रिम जमानत दे दी है.

पी चिदंबरम को मिली अग्रिम जमानत- 

बता दें कि आईएएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और वे पिछले 15 दिनों से सीबीआई की हिरासत में हैं, लेकिन आज उनकी हिरासत खत्म होने वाली है. ऐसे में यह कयास भी लगाए जा रहे थे कि सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें ईडी गिरफ्तार कर सकती है. हालांकि इससे पहले ही चिदंबरम को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली की विशेष अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है.

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