कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ED ने किया था गिरफ्तार

कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिल रही है. बताना चाहते है कि डीके शिवकुमार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने कांग्रेस नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार (Photo Credits-ANI Twitter)

नई दिल्ली. कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार (Congress Leader DK ShivKumar)  को कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिल रही है. बताना चाहते है कि डीके शिवकुमार (DK ShivKumar) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने कांग्रेस नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी है. गौर हो कि कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) में दिल्ली की तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद हैं.

उल्लेखनीय है कि मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के मामले में तीन सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार (DK ShivKumar) को गिरफ्तार किया था. इसके बाद कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) को कई बार बढ़ाया है. यह भी पढ़े-मनी लॉन्ड्रिंग: कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को 1 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत, जांच के लिए उन्हें ले जाया गया अस्पताल

डीके शिवकुमार को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका-

ज्ञात हो कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) हिरासत अवधि 17 सितंबर 2019 को खत्म होने के साथ ही दिल्ली की एक कोर्ट ने उन्हें 1 अक्टूबर 2019 तक के लिए न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजने का फैसला सुनाया है.

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