पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड: पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन समेत 8 लोगों के खिलाफ आरोप तय, 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
पत्रकार राजदेव रंजन की 13 मई 2016 को कार्यालय से लौटते समय सिवान जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
बिहार (Bihar) के सिवान (Siwan) जिले में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या मामले (Journalist Rajdev Ranjan Murder Case) में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन (Mohammad Shahabuddin) के खिलाफ मंगलवार को आरोप तय हो गया है. मोहम्मद शहाबुद्दीन के अलावा सात अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं. इन सभी आरोपियों पर पहले ही सीबीआई (CBI) आरोप पत्र दाखिल कर चुकी थी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी.
बता दें कि सीबीआई ने पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में जांच पूरी करते हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ 21 अगस्त 2017 को विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. यह भी पढ़ें- बिहार: गांधी मैदान में कांग्रेस की रैली से पहले राहुल गांधी ने लिया भगवान राम का अवतार, पटना में लगे पोस्टर
गौरतलब है कि पत्रकार राजदेव रंजन की 13 मई 2016 को कार्यालय से लौटते समय सिवान जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पत्नी आशा रंजन के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई थी. बाद में सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी.