जयपुर. राजस्थान में सचिन पायलट (Sachin Pilot) की नाराजगी के बाद शुरू हुआ राजनीतिक घमासान (Rajasthan Political Crisis) अब तक खत्म नहीं हुआ है. सचिन पायलट जहां इस मामले में सामने नजर नहीं आ रहे है. वहीं अशोक गहलोत अब तक कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखने में कामयाब हुए हैं. इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है. बताना चाहते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट (High Court) में बीजेपी नेता मदन दिलावर (BJP MLA Madan Dilawar) की याचिका पर सुनवाई शुरू कर उसे खारिज कर दिया है. मदन दिलावर ने बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में मर्जर के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के वकील प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि कोर्ट ने मदन दिलावर की अपील का निस्तारण कर दिया है और कुछ निर्देश दिए हैं. यह भी पढ़ें-Rajasthan Political Crisis: बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय पर विधानसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी को राजस्थान हाईकोर्ट का नोटिस
ANI का ट्वीट-
BJP leader Madan Dilawar's petition against merger of 6 BSP MLAs with Congress in Rajasthan: Rajasthan High Court disposes off the petition, with certain conditions.
— ANI (@ANI) August 6, 2020
ज्ञात हो कि बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बहुजन समाज पार्टी के विधायक लखन सिंह), राजेन्द्र सिंह गुढ़ा, दीपचंद खेड़िया, जोगेन्दर सिंह अवाना, संदीप कुमार और वाजिब अली के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.