Pune Court Summons Rahul Gandhi: वीर सावरकर की अवमानना में राहुल गांधी को पुणे कोर्ट ने भेजा समन, 2 दिसंबर को हाजिर रहने के आदेश
स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट ने समन भेजा है. पुणे फर्स्ट क्लास कोर्ट ने आदेश जारी कर राहुल गांधी को 2 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
Pune Court Summons Rahul Gandhi: स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट ने समन भेजा है. पुणे फर्स्ट क्लास कोर्ट ने आदेश जारी कर राहुल गांधी को 2 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक पुणे सेशन कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी सावरकर की मानहानि के चल रहे मामले में राहुल गांधी को 2 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. राहुल गांधी ने लंदन में एक कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया था. ये भी पढ़े:Savarkar Remark: सावरकर के पोते रंजीत की धमकी, राहुल गांधी अपने बयान को लेकर माफ़ी नहीं मांगते है तो FIR करूंगा (Watch Video)
स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान देने पर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इस मामले की सुनवाई पुणे की अदालत में चल रही है. अब कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनवाई के लिए पेश होने का आदेश दिया है.
पुणे की एक विशेष अदालत ने राहुल गांधी को 18 नवंबर को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया था. लेकिन राहुल गांधी संसद में विपक्षी दल के नेता हैं और चुनाव के मद्देनजर वह देश भर के दौरे पर हैं.इसलिए, वे आज अदालत में पेश नहीं हो सकते, ऐसी याचिका राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता मिलिंद पवार ने कोर्ट में दायर की थी. कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील की अर्जी को मंजूरी दे दी.
इस बीच, पुणे की एक कोर्ट ने विनायक दामोदर सावरकर के पोते द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.कांग्रेस सांसद सत्यकी सावरकर ने पिछले साल अप्रैल में मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कराई थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 19, 2024 01:07 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

