नई दिल्ली: एक विशेष अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक लगा दी है. विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने इसकी घोषणा करते हुए चिंदबरम को जरूरत पड़ने पर जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए थोड़ा और समय मांगा था. गौरतलब है कि 30 मई को अदालत ने पांच जून तक चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.
इससे पहले अदालत ने इसी मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को भी पांच जून तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था.
सीबीआई ने पिछले साल 15 मई को एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया था कि 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड लेने की विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड मंजूरी देने में कथित रूप से अनियमिताएं हुईं. उस वक्त प.चिदंबरम केंद्रीय मंत्री थे. सीबीआई और ईडी ने इस मामले में पी. चिदबंरम के बेटे से भी पूछताछ की थी. हालांकि कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को भी गिरफ्तारी से पहले ही 10 जुलाई तक अंतरिम राहत दे रखी है.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी इस मामले की जांच कर रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे कार्ति चिदंबरम ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलाने में किस तरह से भूमिका निभाई. उस समय यानी 2006 में पी. चिदंबरम देश के वित्तमंत्री थे.