मुंबई, 29 मार्च: भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की ओर से दायर मानहानि के मामले में स्थगन की मांग करने पर यहां की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने बुधवार को राज्यसभा सांसद संजय राउत पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया.
राउत के अधिवक्ता और मेधा सोमैया के बीच जिरह के लिए इस मामले को सूचीबद्ध किया गया था.
अधिवक्ता ने मामले के स्थगन की मांग की और कहा कि बचाव पक्ष जिरह के लिये तैयार नहीं है.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पी आई मोकाशी ने मामले की सुनवाई स्थगित करने की अनुमति दे दी लेकिन शिवसेना (यूटीबी) नेता के खिलाफ एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया . मामले की अगली सुनवाई दस अगस्त को होगी. राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के मामले पर नहीं करूंगा कोई टिप्पणी: CM नीतीश कुमार
मेधा सोमैया ने यह दावा करते हुए अदालत का रुख किया कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ मुंबई के निकट मीरा भयंदर इलाके में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था. उन्होंने राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने की मांग की है.
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