लोकसभा चुनाव 2019: गिरिराज सिंह को चुनाव आयोग का नोटिस, मुस्लिमों को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान

बता दें की पिछले हफ्ते बेगूसराय में अमित शाह की मौजूदगी में गिरिराज सिंह ने मुस्लिमों के लिए वंदे मातरम नहीं बोलने पर कब्र के लिए तीन फीट जगह नहीं मिलने का आपत्तिजनक बयान दिया था.

गिरिराज सिंह (Photo Credit-ANI)

बेगूसराय. बिहार की बेगूसराय सीट पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) के एक कार्यक्रम के दौरान विवादित भाषण देने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस भेजा गया है. बेगूसराय (Begusarai) के जिलाधिकारी की ओर से इस संबंध में जानकारी मिलने के बाद आयोग ने गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) को नोटिस भेजा है. नोटिस के साथ ही आयोग ने उनसे अपना स्पष्टीकरण देने के लिए भी कहा है. दरअसल इसी बयान को लेकर गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला 25 अप्रैल को दर्ज हुआ था.

बता दें की पिछले हफ्ते बेगूसराय (Begusarai) में अमित शाह (Amit Shah) की मौजूदगी में गिरिराज सिंह ने मुस्लिमों के लिए वंदे मातरम नहीं बोलने पर कब्र के लिए तीन फीट जगह नहीं मिलने का आपत्तिजनक बयान दिया था. इसके बाद जिलाधिकारी ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कराया था और इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भी भेजी गई थी. यह भी पढ़े-गिरिराज सिंह के 'कब्र' वाले बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा- बात ऐसे करता है जैसे बेगूसराय इसके बाप-दादा की जागीर

गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर कब्र के लिए तीन हाथ जगह चाहिए तो इस देश में वंदेमातरम गाना होगा और भारत माता की जय कहना होगा. गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) बिहार (Bihar) के नवादा (Nawada) से मौजूदा सांसद हैं और इस बार बेगूसराय (Begusarai) से चुनाव लड़ रहे हैं.

ज्ञात हो कि गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) के इस भाषण के बाद इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए बेगूसराय (Begusarai) में एक केस दर्ज किया गया था. जिला निर्वाचन अधिकारी ने गिरिराज के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 125 एवं 123, आईपीसी (IPC) की धारा 153 ए, 153 बी, 295 ए, 171 सी, 188, 298 तथा 505 दो के तहत नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज (FIR) कराई.

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