कर्नाटक: बीजेपी को बड़ा झटका, SC का फैसला- कल शाम 4 बजे तक हो बहुमत परीक्षण

बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने तत्काल फ्लोर टेस्ट कराए जाने के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि कम से कम एक सप्ताह का समय मिलना चाहिए. ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है.

(File Photo)

नई दिल्ली: कर्नाटक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरु हो गई है। इस कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शनिवार शाम 4 बजे तक सदन में बहुमत परीक्षण हो. कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम कल ही फ्लोर टेस्ट को तैयार लेकिन बीएस येदियुरप्‍पा ने तो नतीजे आने से पहले ही घोषणा कर दी थी कि भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है. सिंघवी ने आगे मांग करते हुए कहा कि फ्लोर टेस्ट की वीडियोग्राफी कराई जाए।  इसके साथ ही सिंघवी ने दलील दी कि राज्यपाल कैसे बीजेपी को बहुमत सिद्ध करने का मौका दे सकते है, जबकि कांग्रेस-जेडीएस के पास पूरी संख्या है. SC ने कहा, बेहतर ये होगा कि शनिवार को फ्लोर टेस्ट हो ताकि किसी को कोई वक्त ना मिले. बजाए इसके कि गवर्नर के येदियुरप्‍पा को आमंत्रित करने के फैसले की वैधता पर सुनवाई हो. देश की सबसे बड़ी अदालत में कुमारस्वामी की ओर से पेश हुए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसे मामलों में गवर्नर को अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए

दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के एंग्लो-इंडियन विधायक नियुक्त करने के फैसले पर भी रोक लगा दी है. हालांकि कोर्ट में बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने तत्काल फ्लोर टेस्ट कराए जाने के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि कम से कम एक सप्ताह का समय मिलना चाहिए. ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है. साथ ही एक दिन फ्लोर टेस्ट का निर्देश देकर संतुलन नहीं बनाया जा सकता.लेकिन कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी.

बीजेपी-कांग्रेस दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा 

बीजेपी-कांग्रेस दोनों को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष के अपने-अपने दावे हैं. हम कानून के अनुसार फैसला करेंगे।साथ ही कानूनी प्रकिया का पालन होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने फ्लोर टेस्‍ट के लिए मांगा था सोमवार तक का वक्‍त, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया.

राज्य बीजेपी महासचिव शोभा करांदलजे ने कहा कि पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. हम सदन में बहुमत साबित कर देंगे.

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