कर्नाटक: सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अयोग्य करार दिए गए विधायक, स्पीकर केआर रमेश कुमार के फैसले को देंगे चुनौती!
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: PTI/File Image)

कर्नाटक (Karnataka) विधानसभा में बीएस येदियुरप्पा (BS Yeddyurappa) सरकार के विश्वास मत से ठीक एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार (KR Ramesh Kumar) ने रविवार को कांग्रेस (Congress) और जेडीएस (JDS) के 14 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया. अपनी पार्टियों द्वारा व्हिप जारी किए जाने के बावजूद भी ये विधायक 23 जुलाई को सदन में उपस्थित नहीं हुए थे. इससे पहले गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने  कांग्रेस के दो विधायकों और एक निर्दलीय विधायक को अयोग्य करार दिया था. यानी केआर रमेश कुमार ने कुल 17 विधायकों को अयोग्य ठहराया है. गुरुवार को अयोग्य ठहराए गए विधायक स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जाएंगे.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रविवार को अयोग्य करार दिए गए 14 विधायक भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. अभी वे विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार के आदेश की प्रति का इंतजार कर रहे हैं. ज्ञात हो कि कर्नाटक विधानसभा में नए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को सोमवार को बहुमत साबित करना है. येदियुरप्पा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. यह भी पढ़ें- कर्नाटक: बीएस येदियुरप्पा के फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर केआर रमेश कुमार का फैसला- 17 बागी विधायक अयोग्य करार

गौरतलब है कि 23 जुलाई को जब पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी सदन में विश्वास मत लेकर आए, तब 14 विधायक सदन में उपस्थित होने में विफल रहे, जिसके कारण 6 वोटों से कुमारस्वामी की सरकार गिर गई थी.