जस्टिस मुरलीधर का पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में हुआ तबादला, राहुल-प्रियंका ने मोदी सरकार को घेरा

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के जज जस्टिस एस. मुरलीधर (Justice Muralidhar) का ट्रांसफर अब सियासी रंग लेने लगा है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने जस्टिस एस. मुरलीधर के ट्रांसफर पर केंद्र सरकार पर हमला किया है. प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि जस्टिस मुरलीधर का मौजूदा विवाद के दौरान आधी रात में तबादला चौंकानेवाला नहीं है. लेकिन यह दुखद और शर्मनाकजनक है. सरकार न्याय का मुंह बंद करना चाहती है. लाखों लोगों को कानून के न्याय पर भरोसा है. लेकिन उनका विश्वास तोड़ना उचित नहीं है. स्टिस एस. मुरलीधर का दिल्ली हाईकोर्ट से पंजाब (Punjab and Haryana High Court) और हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया गया है.

राहुल गांधी/ प्रियंका गांधी वाड्रा ( फोटो क्रेडिट- PTI )

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के जज जस्टिस एस. मुरलीधर (Justice Muralidhar) का ट्रांसफर अब सियासी रंग लेने लगा है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने जस्टिस एस. मुरलीधर के ट्रांसफर पर केंद्र सरकार पर हमला किया है. प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि जस्टिस मुरलीधर का मौजूदा विवाद के दौरान आधी रात में तबादला चौंकानेवाला नहीं है. लेकिन यह दुखद और शर्मनाकजनक है. सरकार न्याय का मुंह बंद करना चाहती है. लाखों लोगों को कानून के न्याय पर भरोसा है. लेकिन उनका विश्वास तोड़ना उचित नहीं है. स्टिस एस. मुरलीधर का दिल्ली हाईकोर्ट से पंजाब (Punjab and Haryana High Court) और हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया गया है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट कर तंज कसते हुए लिखा कि, बहादुर जज लोया को नमन, जिनका ट्रांसफर नहीं किया गया था. वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली HC के जस्टिस एस. मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह ने दंगा भड़काने में बीजेपी के नेताओं की भूमिका पहचान कर उनके खिलाफ FIR दर्ज़ करने और दिल्ली पुलिस को संविधान और कानून के अनुरूप कार्रवाई करने के भी आदेश दिए थे पर हुआ ये. यह भी पढ़ें:- दिल्ली हिंसा: अब तक 30 लोगों की मौत, हाईकोर्ट में आज सुनवाई; भड़काऊ बयानों पर पुलिस देगी जवाब

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा:- 

प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा:- 

रणदीप सुरजेवाला  ने ट्वीट कर कहा:- 

गौरतलब हो कि सुनवाई के दौरान जस्टिस एस. मुरलीधर (Justice S Murlidhar ) ने पुलिस को फटकार लगाई थी. जस्टिस मुरीधर ने सुनवाई के दौरान नफरत फैलाने वाले भाषणों को लेकर तीन बीजेपी नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस के प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर नाराजगी जताई थी. इस दौरान कोर्ट में बीजेपी नेताओं का वीडियो देखा गया था. हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि दिल्ली में दूसरे '1984' को नहीं होने देंगे.

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