महबूबा मुफ्ती की PSA के तहत गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को जारी किया नोटिस

आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा नजरबंद हैं. इस फैसले को उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जिसके बाद नजरबंदी को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले में जम्मू-कश्मीर प्रशासन से जवाब तलब किया है.

सुप्रीम कोर्ट (File Photo)

नई दिल्ली. आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) की पूर्व सीएम महबूबा नजरबंद हैं. इस फैसले को उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जिसके बाद नजरबंदी को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले में जम्मू-कश्मीर प्रशासन से जवाब तलब किया है. उल्लेखनीय है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले वर्ष 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल-370 को हटा दिया गया था, जिसके बाद राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया. इस फैसले के बाद से ही  एहतियात के तौर पर जम्मू-कश्मीर के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद रखा गया है.

महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को सुप्रीम कोर्ट ने एक हलफनामा जमा करने के लिए कहा है. जिसमे कहा गया है कि उन्होंने किसी अन्य कोर्ट में हिरासत के खिलाफ याचिका दायर नहीं की है. यह भी पढ़े-उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती की जल्द रिहाई के लिए प्रार्थना करता हूं: राजनाथ सिंह

ANI का ट्वीट-

ज्ञात हो कि जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती घाटी से आर्टिकल  370 हटने के बाद से ही पीएसए के तहत नजरबंद हैं. इसे लेकर उनकी बेटी इल्तिजा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

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