आईएनएक्स मीडिया मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पी. चिदंबरम को याचिका वापस लेने की दी अनुमति
पी. चिदंबरम (Photo Credits: PTI)

उच्चतम न्यायालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P. Chidambaram) को आईएनएक्स (INX ) मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में गैर जमानती वारंट जारी करने और हिरासत में लिए जाने के निचली अदालत के आदेशों के खिलाफ दायर याचिका वापस लेने की बृहस्पतिवार को अनुमति दे दी.

न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ से चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्होंने बिना शर्त यह याचिका वापस लेने का निर्णय लिया है. इसके बाद पीठ ने याचिका वापस लेने की अनुमति देने संबंधी आदेश पारित किया. पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘(चिदंबरम की ओर से पेश) वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, निर्देश पर, याचिका वापस लेना चाहते हैं. याचिका खारिज की जाती है क्योंकि इसे वापस ले लिया गया है. सभी अंतरिम आदेश हटाये जाते हैं.’’

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पीठ ने रजिस्ट्री को यह भी निर्देश दिया कि आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सीलबंद लिफाफे में पेश दस्तावेज उसे लौटा दिये जायें. पीठ ने कहा कि हमने इन दस्तावेजों का अवलोकन नहीं करने का निर्णय लिया है और इन्हें उनको वापस दिया जा रहा है.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 2007 में तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड से आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रूपए के विदेशी निवेश की मंजूरी देने में हुईं कथित अनियमितताओं को लेकर 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी.

इसके बाद ही प्रवर्तन निदेशालय ने 2017 में धन शोधन का मामला दर्ज किया था. सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 अगस्त को खारिज कर दी थी.