चारा घोटाला केस: लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 8 नवंबर को होगी
झारखंड उच्च न्यायालय चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार गबन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर अब आठ नवंबर को सुनवाई करेगा. झारखंड उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की पीठ से शुक्रवार को मामले पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया जिसके बाद उसने मामले की सुनवाई के लिए आठ नवंबर की तिथि निर्धारित की.
रांची. झारखंड उच्च न्यायालय चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार गबन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर अब आठ नवंबर को सुनवाई करेगा. झारखंड उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की पीठ से शुक्रवार को मामले पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया जिसके बाद उसने मामले की सुनवाई के लिए आठ नवंबर की तिथि निर्धारित की. दुमका कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू को भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) एक्ट के तहत सात- सात वर्ष की कैद की सजा सुनायी है.
चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में वह सजायाफ्ता हैं और फिलहाल बिरसा मुंडा कारागार के माध्यम से रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं. लालू प्रसाद ने जमानत के लिए अपनी बीमारी का हवाला दिया है और कहा है कि वह रिम्स में भर्ती हैं और कई बीमारियों से ग्रसित हैं। लालू के वकील ने अदालत को बताया कि वह शुगर, हृदय रोग और किडनी के मरीज हैं। उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है. बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें जमानत दी जाए. यह भी पढ़े-चारा घोटाला: झारखंड हाई कोर्ट से देवघर मामले में लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत
इससे पहले लालू को उच्च न्यायालय जुलाई में देवघर कोषागार से करोड़ों रुपये के गबन के मामले में जमानत दे चुका है. सर्वोच्च न्यायालय ने आधी सजा काटने पर जमानत देने का प्रावधान किया है. इसी आलोक में उच्च न्यायालय ने उन्हें अब तक अन्य मामलों में जमानत प्रदान की है.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 25, 2019 10:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

