चंडीगढ़, 2 मार्च: हरियाणा (Haryana) में मंगलवार यानी आज 75 प्रतिशत रोजगार बिल को मंजूरी मिल चूकी है. इस खबर की पुष्टि राज्य के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Deputy Chief Minister Dushyant Chautala) ने की. दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल सत्यदेव नायारण आर्या (Satyadev Narayan Arya) द्वारा बिल के मंजूरी देने के बाद कहा आज प्रदेश के युवाओं के लिए खुशी का दिन है. राज्यपाल द्वारा बिल के पास किए जानें के बाद अब राज्य के युवाओं को निजी नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार प्राप्त होगा.
बता दें कि प्रदेश के लोगों के लिए यह विधेयक हरियाणा विधानसभा में पिछले साल नवंबर माह में पारित किया गया था. उस दौरान राज्य के सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल भी इस बिल पर जल्द से जल्द अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे.
बहुत खुशी के साथ आप सबसे सांझा कर रहा हूँ कि महामहिम राज्यपाल की अनुमति के बाद 'The Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020' आज से पूरे हरियाणा में लागू हो गया जिससे प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित हो गई।
हरियाणा प्रदेश को बधाई। pic.twitter.com/GOi9ir8KFc
— Dushyant Chautala (@Dchautala) March 2, 2021
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हरियाणा में पास किया गया यह बिल 50 हजार मासिक सैलरी तक की नौकरियों पर लागू होगा. वहीं बिल के अनुसार आरक्षण कानून नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान बनाया गया है. सरकार द्वारा पास किया गया यह कानून निजी कंपनियों, फर्म, ट्रस्ट आदि पर लागू होगा.
राज्य में इस बिल के पास होते ही अब सभी कंपनियों को 3 महीने में सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर कर बताना होगा कि उनके यहां 50 हजार तक की सैलरी वाले कितने कर्मचारी हैं और इनमें प्रदेश के कितने लोग काम कर रहे हैं. वहीं जबतक यह डाटा अपलोड नहीं किया जाता है तबतक कंपनियां नए लोगों को अपने फर्म में शामिल नहीं कर सकती हैं.