BJP में शामिल हुए MP हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य, सख्त रवैये के लिए हैं फेमस
अपनी सेवानिवृत्ति के लगभग 3 महीने बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य ने भाजपा जॉइन कर ली. जस्टिस आर्य को भाजपा की सदस्यता मध्य प्रदेश के अध्यक्ष डॉ. राघवेन्द्र शर्मा ने भोपाल में भाजपा के राज्य कार्यालय में एक कार्यक्रम में दी.
अपनी सेवानिवृत्ति के लगभग तीन महीने बाद, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जॉइन कर ली. खबरों के मुताबिक, जस्टिस आर्य को भाजपा की सदस्यता मध्य प्रदेश के अध्यक्ष डॉ. राघवेन्द्र शर्मा ने भोपाल में भाजपा के राज्य कार्यालय में एक कार्यक्रम में दी.
जस्टिस आर्य का जन्म 1962 में हुआ था और उन्होंने 1984 में वकील के तौर पर पंजीकरण कराया था. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उन्हें 2003 में वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर नियुक्त किया था. उनके प्रमुख अभ्यास क्षेत्रों में सिविल लॉ, कमर्शियल लॉ, आर्बिट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सर्विस लॉ, लेबर लॉ, और टैक्स लॉ शामिल थे. उन्होंने केंद्र सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, और आयकर विभाग जैसे संगठनों का भी प्रतिनिधित्व किया.
उन्हें 2013 में हाई कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत किया गया और 2015 में स्थायी जज के रूप में शपथ दिलाई गई. उन्होंने 27 अप्रैल, 2024 को सेवानिवृत्ति ली. गौरतलब है कि 2021 में, जस्टिस आर्य ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और नलिन यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया था.
अपने आदेश में जस्टिस आर्य ने कहा था कि धार्मिक, भाषाई, वर्गीय और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद, हर नागरिक और राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वे सद्भाव और साझा भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें (संविधान के अनुच्छेद 51A(e) और (f) के तहत).
उन्होंने कहा था. "राज्य को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे कल्याणकारी समाज में सह-अस्तित्व का यह पारिस्थितिकी तंत्र और निर्वाह नकारात्मक ताकतों द्वारा प्रदूषित न हो,"
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए फारूकी को जमानत दे दी थी.
2020 में, जस्टिस आर्य ने एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में एक व्यक्ति को जमानत देते हुए एक अजीबोगरीब शर्त रखी थी कि वह खुद को शिकायतकर्ता के सामने पेश करे ताकि वह उसकी कलाई पर राखी बांध सके.
उन्होंने जमानत याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी को राखी बंधन के दिन शिकायतकर्ता के घर एक राखी धागा और मिठाई के डिब्बे के साथ जाने का आदेश दिया था. शिकायतकर्ता से राखी बांधने का अनुरोध करने के अलावा, जो परंपरागत रूप से भाई-बहन के रिश्ते को दर्शाता है, याचिकाकर्ता को यह वादा करने का भी आदेश दिया गया था कि वह आने वाले समय में शिकायतकर्ता की पूरी क्षमता से रक्षा करेगा.
यह निर्देश बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, जिसने जमानत की शर्तों की कड़ी आलोचना की और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों में जमानत याचिकाओं को संभालते समय निचली अदालतों के पालन के लिए दिशानिर्देशों की एक श्रृंखला जारी की.