रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने 8 घंटों से अधिक समय की पूछताछ, सोमवार को दुबारा आने का दिया आदेश
रॉबर्ट वाड्रा (Photo credits: IANS)

नई दिल्ली:  कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) धन शोधन मामले में तीसरे दौर की पूछताछ के लिए शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए. वाड्रा जिनसे बुधवार और गुरुवार को छह घंटे तक पूछताछ हुई, वह सुबह करीब 10.45 बजे ईडी के जामनगर हाउस स्थित कार्यालय पहुंचे. पूछताछ के दौरान वे दोपहर 1.50 पर दोपहर के भोजन के लिए बाहर निकले और दुबारा 2.50 बजे वापस जांच में शामिल होने लौट आए.

यह पूछताछ शाम 8.30 बजे तक चली. ईडी का यह मामला कथित तौर पर विदेश में वाड्रा से संबंधित 19 लाख पाउंड की अघोषित संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ा हुआ है. वाड्रा ने निकट सहयोगी मनोज अरोड़ा के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया गया है. अरोड़ा की संलिप्तता का भगोड़े रक्षा बिचौलिए संजय भंडारी के खिलाफ नए काले धन अधिनियम और कर कानूनों के तहत चल रहे आयकर विभाग की जांच के दौरान पता चला था.

लंदन में भंडारी द्वारा कथित रूप से कुछ अचल संपत्तियों की खरीद की गई, जिसे 2010 में उसी राशि पर बेच दिया गया, जिस राशि में उसकी खरीद की गई थी, जबकि उसकी मरम्मत और सजाने पर अतिरिक्त रकम खर्च की गई थी. वाड्रा से लंदन में कुछ अचल संपत्तियों के लेन-देन, खरीद और कब्जे के संबंध में पूछताछ की गई. इससे पहले एजेंसी ने वाड्रा को उनके ई-मेल दिखाए, जो उन्होंने सुमित चंद्रा के भेजे थे, जो भगोड़े हथियार डीलर भंडारी का रिश्तेदार है.

ईडी सूत्रों के मुताबिक, वाड्रा को अरोड़ा के बयान दिखाए गए और इस संबंध में तथा लंदन की अन्य संपत्तियों के संबंध में पूछताछ की गई. जांच के तहत ईडी ने 7 दिसंबर 2018 को दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरू में कई जगहों पर छापेमारी की थी. इससे पहले ईडी के वकील ने शहर की अदालत में कहा था कि लंदन की संपत्ति एक पेट्रोलियम सौदे में प्राप्त की गई रिश्वत का हिस्सा है.

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इस धन को संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) की कंपनी सनटेक इंटरनेशनल (एफजेडसी) ने स्थानांतरित किया था, जिसका नियंत्रण भंडारी के पास है. अरोड़ा, वाड्रा के स्काइलाइट हॉस्पिटिलैटी एलएलपी का कर्मचारी है और इस मामले में मुख्य संदिग्ध है, क्योंकि उसे अपने नियोक्ता द्वारा किए गए विदेशी निवेश, खरीद आदि की पूरी जानकारी है.

यह पूछताछ दिल्ली की एक अदालत के 2 फरवरी के आदेश के मद्देनजर की गई, जिसमें वाड्रा को उनके द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया गया था. वाड्रा को 2 फरवरी को एक पखवाड़े के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी.