चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, दिल्ली में मतदान के दौरान एग्जिट पोल पर लगाई रोक
निर्वाचन आयोग ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें दिल्ली में आठ फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान मीडिया द्वारा किसी तरह के एग्जिट पोल करने या उसे प्रकाशित करने पर रोक लगा दिया.
नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें दिल्ली में आठ फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान मीडिया द्वारा किसी तरह के एग्जिट पोल करने या उसे प्रकाशित करने पर रोक लगा दिया. आयोग ने कहा कि रोक राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव के दिन सुबह आठ बजे से शाम 6.30 बजे तक होगा. बात दें कि दिल्ली में 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे. जिनके परिणाम 11 फरवरी को घोषित होंगे.
आयोग ने कहा, "भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के धारा 126 की उप-धारा (1) के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आठ फरवरी, 2020 (शनिवार) को सुबह आठ बजे से शाम 6.30 बजे की अवधि के बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान किसी तरह के एग्जिट पोल के संचालन या प्रकाशन या एग्जिट पोल के परिणाम को प्रचारित करने पर प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रोक होगी
संबंधित खबरें
Mumbai BMC Elections 2026 Date: मुंबई में बीएमसी चुनाव 15 जनवरी के बाद किसी भी समय! EC जल्द कर सकता है तारीखों का ऐलान
चुनाव आयोग का फैसला, 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR अभियान की समय-सीमा एक हफ्ते बढ़ाई; अब 11 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे फ़ार्म
महाराष्ट्र में नगर परिषद-नगर पंचायत चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद राज ठाकरे का EC पर हमला, प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो शेयर कर उठाए कई सवाल
राज और उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र चुनाव आयोग से मांग, मतदान बैलेट पेपर से हो, मतदाता सूची सुधार तक BMC सहित सभी निकाय चुनाव स्थगित किए जाएं
\