दिल्ली: मनीष सिसोदिया के ओएसडी गोपाल कृष्ण माधव को मिली जमानत, रिश्वत लेने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनीष सिसोदिया के ओएसडी और कर अधिकारी गोपाल कृष्ण माधव को उनके खिलाफ रिश्वत मामले में जमानत दे दी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शास्त्री ने माधव को दो लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही जमानत राशि देने का निर्देश दिया. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पांच फरवरी को दो लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में दिल्ली कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तार किया था.
नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनीष सिसोदिया के ओएसडी और कर अधिकारी गोपाल कृष्ण माधव को उनके खिलाफ रिश्वत मामले में जमानत दे दी. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शास्त्री ने माधव को दो लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही जमानत राशि देने का निर्देश दिया. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पांच फरवरी को दो लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में दिल्ली कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तार किया था.
अपनी जमानत याचिका में अधिकारी ने दलील दी कि सीबीआई ने उन्हें सात दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रखा और सभी साक्ष्य एकत्र किए, इसके अलावा कहा गया कि उनके द्वारा कार्यवाही से बचने या जांच को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है. यह भी पढ़े-दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020: अपने OSD की गिरफ्तारी पर बोले मनीष सिसोदिया- ऐसे कई भ्रष्टाचारी अधिकारी मैंने खुद पकड़वाए हैं
उन्होंने दावा किया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है. उनकी जमानत याचिका में कहा गया है कि आरोपी को इस तरह के आरोप से जोड़ने का कोई भी प्राथमिक सबूत नहीं है.