Delhi: कोर्ट ने CM केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को किया बरी, जानें किस मामले में थे आरोपी

नई दिल्ली, 20 अगस्त: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप के पूर्व नेता योगेंद्र यादव को 2013 के विधानसभा चुनाव के संबंध में एक वकील द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में बरी कर दिया. राउज एवेन्यू कोर्ट के मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने राजनेताओं को बरी करने का आदेश दिया. विस्तृत आदेश बाद में दिन में उपलब्ध कराया जाएगा. अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिल्ली के महिलाओं की हाय लगी है- मनोज तिवारी

मामला वकील सुरेंद्र शर्मा ने दायर किया था, जिन्होंने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी (आप) की उनकी उम्मीदवारी 2013 में आखिरी समय में रद्द कर दी गई थी.

शर्मा ने आरोप लगाया था कि 2013 में आप ने उनसे संपर्क किया था और उन्हें पार्टी के टिकट पर दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा था, जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल उनके सामाजिक कार्यों से खुश हैं.

सिसोदिया और यादव ने कथित तौर पर उन्हें बताया कि आप की राजनीतिक मामलों की समिति ने उन्हें टिकट देने का फैसला किया था, जिसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन पत्र भी भरा. हालांकि बाद में उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया गया था.

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि 14 अक्टूबर, 2013 को, प्रमुख समाचार पत्रों में लेखों में 'आरोपी व्यक्तियों द्वारा उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपमानजनक, गैरकानूनी और अपमानजनक शब्द' थे, जिसने बार और समाज में उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया.