कंटेट चोरी मामला: प्रशांत किशोर की जमानत याचिका खारिज
जनता दल (यूनाइटेड) से निष्कासित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पटना की एक अदालत ने कंटेंट चोरी मामले में प्रशांत किशोर की जमानत अर्जी शनिवार को खारिज कर दी.
जनता दल (यूनाइटेड) से निष्कासित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पटना की एक अदालत ने कंटेंट चोरी मामले में प्रशांत किशोर की जमानत अर्जी शनिवार को खारिज कर दी. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) की 12 नंबर की अदालत में प्रशांत किशोर ने जमानत की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद शनिवार को खारिज कर दिया. गौरतलब है कि शाश्वत गौतम नामक एक शख्स ने प्रशांत किशोर पर कंटेट चोरी करने का आरोप लगाते हुए पटना के पाटलिपुत्र थाने में फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज करवाया था. इसके बाद प्रशांत किशोर जमानत के लिए अदालत की शरण में चले गए थे.
प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना के पाटलिपुत्रा थाने में मामला दर्ज कराया गया है. प्राथमिकी में उनपर अपने अभियान 'बात बिहार की' के लिए कंटेंट की चोरी करने का आरोप लगाया गया है. आरोप लगाने वाले शाश्वत गौतम ने प्रशांत किशोर और एक अन्य युवक ओसामा पर कंटेंट चोरी का आरोप लगाया है. ओसामा पटना विश्वविद्यालय में छात्रसंघ का चुनाव लड़ चुका है.
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आरोप के मुताबिक, शाश्वत गौतम ने 'बिहार की बात' नाम से अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसे भविष्य में लॉन्च करने की बात चल रही थी. इसी बीच उनके यहां काम करने वाले ओसामा नामक युवक ने इस्तीफा दे दिया और शाश्वत गौतम के प्रोजेक्ट 'बिहार की बात' का सारा कंटेंट प्रशांत किशोर के हवाले कर दिया.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 07, 2020 02:47 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

