Love-Jihad Law: असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला, कहा- संविधान में 'लव जिहाद' का कोई जिक्र नहीं, BJP शासित राज्य संविधान का मजाक बना रहे हैं
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा संविधान में 'लव जिहाद' का जिक्र नहीं
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद (Love-Jihad) के खिलाफ कानून बनने जा रहा है. लव जिहाद कानून बनने को लेकर आज कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई. जिसमें धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश को शिवराज सिंह की सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई. जिसे राज्यपाल के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेज दिया गया है. वहां से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून पास हो जायेगा. इस बीच लव जिहाद पर कानून बनाने पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने बीजेपी शासित राज्यों पर हमला बोला हैं.
ओवैसी ने लव जिहाद पर कानून बनाने पर के संदर्भ में कहा है कि संविधान में कहीं भी इसकी कोई परिभाषा नहीं है. बीजेपी शासित राज्य लव जिहाद कानूनों के जरिये संविधान का मजाक बना रहे हैं. बीजेपी शासित राज्य अगर कोई कानून बनाना चाहते हैं, तो उन्हें एमएसपी को लेकर कानून बनाना चाहिए और रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए. ओवैसी ने कहा कोर्ट कह चुका है कि भारत के संविधान के तहत, अनुच्छेद 21, 14 और 25 के तहत, किसी भी भारतीय नागरिक के व्यक्तिगत जीवन में किसी भी सरकार की कोई भूमिका नहीं है. बीजेपी स्पष्ट रूप से संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने में संलिप्त है. मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ ‘धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक’ को कैबिनेट की मंजूरी
There's no definition of Love-Jihad anywhere in the Constitution. BJP ruled states are making a mockery of constitution through Love Jihad laws... If BJP governed states want to make a law, then they should make a law for MSP & providing employment: AIMIM Chief Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/n8tikKD9u7
— ANI (@ANI) December 29, 2020
बता दें कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं. ताकि उनके राज्यों में लव जिहाद रोका जा सके. शिवराज सिंह सरकार ने हाल ही में आयोजित विधानसभा सत्र स्थगित होने के बाद अध्यादेश के जरिए यह कानून लागू करने का फैसला किया है और अध्यादेश पास होने के बाद राज्यपाल के पास अंतिम हस्ताक्षर के लिए भेज दिया है. जिस पर राज्यपाल का अंतिम हस्ताक्षर होने के बाद इस कानून को राज्य में लागू किया जायेगा
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 29, 2020 06:45 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

