नई दिल्ली: नए साल के पहले दिन भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को बड़ा झटका लगा है. स्पेशल प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सहित कई अन्य बैंकों को विजय माल्या की जब्त संपत्ति को बेचकर कर्ज वसूली करने की इजाजत दी है. हालांकि, स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने इस फैसले पर 18 जनवरी तक स्टे लगाया है, ताकि माल्या इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर सकें. विजय माल्या के वकीलों ने आपत्ति की थी कि यह केवल डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल ही तय कर सकता है. वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा था कि उसे इस वसूली में कोई आपत्ति नहीं है.
बता दें कि शराब कारोबारी विजय माल्या पर बैंकों के 9000 करोड़ रुपये का लोन नहीं चुकाने का मामला चल रहा है. जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ब्रिटेन में माल्या मुकदमे का सामना कर रहा है. लंदन कोर्ट ने दिसंबर महीने में विजय माल्या के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट जनवरी में विजय माल्या पर फैसला सुना सकता है. वहीं, विजय माल्या पर दायर दिवालिया घोषित होने की याचिका खारिज भी हो सकती है. इस मामले में यूके कोर्ट भारतीय नियमों की प्रासंगिकता पर विचार कर सकता है.
विजय माल्या को बड़ा झटका-
ED Sources:Prevention of Money Laundering Act Court in Mumbai allowed banks that lent money to Vijay Mallya to utilize seized assets. Court also said ruling has been stayed till January 18,until which all parties affected by the order can appeal to the Bombay High Court(file pic) pic.twitter.com/oMSrtR8K56
— ANI (@ANI) January 1, 2020
गौरतलब है कि विजय माल्या ने भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन लोन नहीं चुकाया. 2 मार्च, 2016 को विजय माल्या देश छोड़कर भाग गया, जिसके बाद भारत ने 2017 में माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की थी. दिसंबर 2018 में लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने माल्या को भारत भेजने का फैसला सुनाया था. विजय माल्या फिलहाल लंदन में है.विजय माल्या को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय जांच एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाईं.