नई दिल्ली, 7 जनवरी : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के संबंध में सभी रिकॉर्ड सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्देश दिया. साथ ही, राज्य और केंद्रीय समितियों से सोमवार तक जांच करने से परहेज करने को कहा, जब कोर्ट फिर से मामले की सुनवाई करेगी. मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "हम पंजाब, पुलिस अधिकारियों, एसपीजी, केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को सहयोग करने और पूरे रिकॉर्ड को सील करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश देते हैं."
पीठ ने कहा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के संबंध में सभी रिकॉर्ड सुरक्षित और संरक्षित करेंगे. केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि कुछ एनआईए अधिकारी को साक्ष्य एकत्र करने और हासिल करने में अदालत के अधिकारी की सहायता करनी चाहिए, जिसमें राज्य में पीएम के मूवमेंट के संबंध में वायरलेस संदेश शामिल हैं. मेहता ने कहा कि जिन स्रोतों से जानकारी की आवश्यकता है, उन पर अदालत के अधिकारी को पता लगाना मुश्किल हो सकता है. मेहता ने इस घटना को 'दुर्लभ से दुर्लभतम मुद्दा' करार दिया. यह भी पढ़ें : PM Modi’s Security Lapse: यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास ने शेयर किया वीडियो, कहा- जरा कपड़ो से पहचानों मोदी जी, ये कौन लोग हैं?
सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के कथित उल्लंघन के मुद्दे को उठाने वाली याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गया था. वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने शीर्ष अदालत में याचिका का जिक्र किया. दिल्ली स्थित लॉयर्स वॉयस द्वारा दायर याचिका में राज्य सरकार और पुलिस पर देश में उच्च संवैधानिक पद के धारक की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है.
याचिका के अनुसार, "प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विश्वसनीय रिपोटरें के अनुसार, और केंद्र सरकार की प्रेस सूचना ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा चूक स्पष्ट रूप से जानबूझकर की गई थी और राष्ट्रीय सुरक्षा और वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था द्वारा निभाई गई भूमिका के रूप में एक गंभीर सवाल उठाती है." याचिका में पंजाब में प्रधानमंत्री के सुरक्षा उल्लंघन की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. याचिका में जिला जज बठिंडा को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह प्रधानमंत्री के दौरे के संबंध में पंजाब पुलिस की आवाजाही और तैनाती से संबंधित सभी सामग्री को एकत्र, संरक्षित और पेश करें.