Pet Registration Mandatory in Jaipur: जयपुर नगर निगम (JMC) ने शहर में पालतू कुत्तों और बिल्लियों के लिए रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) अनिवार्य कर दिया है. नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन न कराने वाले पशु मालिकों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहर में पशुओं का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना, जिम्मेदार पेट-ओनरशिप को बढ़ावा देना और जयपुर को रेबीज-मुक्त बनाना है.
नागरिकों को नियम पालन के लिए पर्याप्त समय देने के लिए निगम ने दो महीने की मोहलत (ग्रेस पीरियड) दी है. नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने बताया कि इस कदम का मकसद दंडित करना नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य और पशु कल्याण में सुधार करना है.
अनिवार्य टीकाकरण और जुर्माने के नियम
नये दिशा-निर्देशों के तहत हर पालतू कुत्ते और बिल्ली के लिए रेबीज रोधी टीकाकरण (Anti-rabies Vaccination) अनिवार्य किया गया है.
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टीकाकरण नियम: 3 महीने की उम्र में पहला रेबीज रोधी टीका लगाना अनिवार्य है, जिसके बाद प्रतिवर्ष बूस्टर डोज देना होगा. रजिस्ट्रेशन या उसके नवीनीकरण के लिए अपडेटेड वैक्सीनेशन कार्ड होना जरूरी है.
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जुर्माना और शुल्क: 30 सितंबर की समय-सीमा समाप्त होने के बाद अनरजिस्टर्ड पेट रखने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा. इसके अतिरिक्त, दिशा-निर्देशों के अन्य उल्लंघनों पर 2,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है.
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जब्त जानवरों के लिए शुल्क: यदि नगर निगम द्वारा किसी अनरजिस्टर्ड या नियम-उल्लंघन करने वाले कुत्ते को जब्त किया जाता है, तो मालिक से 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मेंटेनेंस शुल्क वसूला जाएगा.
ब्रीडर्स और पेट शॉप्स के लिए कड़े प्रावधान
व्यावसायिक स्तर पर काम करने वाले ब्रीडर्स, केनेल ऑपरेटरों और पेट शॉप मालिकों के लिए भी कड़े मानक लागू किए गए हैं:
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AWBI रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: सभी पेट शॉप्स और ब्रीडर्स को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) में पंजीकृत होना अनिवार्य है.
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बिक्री से पूर्व रजिस्ट्रेशन: किसी भी कुत्ते या बिल्ली को बेचे जाने या ट्रांसफर किए जाने से पहले नगर निगम में उसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है.
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छोटे बच्चों की बिक्री पर हलफनामा: 3 महीने से कम उम्र के पिल्लों या बच्चों को खरीदने पर खरीदार को हलफनामा (Affidavit) देना होगा कि 3 महीने का होने पर वह जानवर का रेबीज टीकाकरण करवाएगा.
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त्रैमासिक रिपोर्ट: कमर्शियल संस्थानों को हर 3 महीने में अपने खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड नगर निगम को जमा कराने होंगे.
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शुल्क ढांचा: व्यावसायिक रजिस्ट्रेशन शुल्क 1,000 रुपये प्लस GST निर्धारित किया गया है, जबकि वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 500 रुपये प्लस GST होगा.
2 अगस्त को आयोजित होगा 'पेट कार्निवल'
नागरिकों की सुविधा और ऑन-द-स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए नगर निगम 2 अगस्त (फ्रेंडशिप डे के अवसर पर) शहर के सबसे बड़े 'पेट कार्निवल' का आयोजन करने जा रहा है.
दुर्गापुरा स्थित आईडीबी में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होने वाले इस शिविर में ऑन-द-स्पॉट लाइसेंसिंग, मुफ्त रेबीज टीकाकरण, पशु स्वास्थ्य जांच, डीवॉर्मिंग और देशी (Indie) कुत्तों को गोद लेने (Adoption) जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. निगम ने सभी निवासियों से 30 सितंबर की समय-सीमा से पहले इस शिविर का लाभ उठाकर अपने पालतू पशुओं का पंजीकरण कराने की अपील की है.













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