Punjab Allows Use of Green Firecrackers on Diwali: पंजाब में दीवाली, गुरुपुरब पर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मिली, यहां पढ़ें पूरी जानकारी
पंजाब सरकार ने मंगलवार को राज्य भर में दिवाली पर ग्रीन पटाखे फोड़ने के लिए दो घंटे के अवधि दी है. विज्ञान, प्रौद्योगिकी पर्यावरण विभाग ने पंजाब में पटाखों की बिक्री और उपयोग के नियमन से संबंधित एक आदेश जारी किया, जिसमें शामिल पटाखों के निर्माण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है, जिन्हें लैरी भी कहा जाता है...
पंजाब, 26, अक्टूबर: पंजाब (Punjab) सरकार ने मंगलवार को राज्य भर में दिवाली (Diwali 2021) पर ग्रीन पटाखे (Green Firecrackers) फोड़ने के लिए दो घंटे के अवधि दी है. विज्ञान, प्रौद्योगिकी पर्यावरण विभाग ने पंजाब में पटाखों की बिक्री और उपयोग के नियमन से संबंधित एक आदेश जारी किया, जिसमें शामिल पटाखों के निर्माण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है, जिन्हें लैरी भी कहा जाता है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ और जालंधर जिलों में 28-29 अक्टूबर की मध्यरात्रि से 31 दिसंबर, 2021 से 1 जनवरी, 2022 की मध्यरात्रि तक किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा.ये फैसला नवंबर 2020 में खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक को देखते हुए लिया गया. यह भी पढ़ें: दिल्ली में ई-ऑटो मेला शुरू, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा- राष्ट्रीय राजधानी को ईवी कैपिटल बनाएंगे
राज्य सरकार ने पंजाब के अन्य हिस्सों में दिवाली, गुरुपुरब, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या जैसे त्योहारों के दौरान बहुत कम समय के लिए हरे पटाखों के उपयोग की अनुमति दी है.
त्योहारों के दौरान ग्रीन पटाखे फोड़ने के लिए दिन और समय:
Festival | Day | Time for bursting of firecrackers |
Diwali | November 4, 2021 | 8-10pm |
Gurupurab | November 19, 2021 | 4-5am and 9-10pm |
Christmas Eve | December 25-26, 2021 | 11:55pm-12:30am |
New Year Eve | Decemer 31, 2021 - January 1, 2022 | 11:55pm-12:30am |
सरकार ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को सामुदायिक फायर क्रैकिंग के लिए क्षेत्रों की पहचान और उन्हें नामित करना चाहिए और सूचना का प्रचार करना चाहिए. इसने अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट सहित ई-कॉमर्स वेबसाइटों को किसी भी आदेश को स्वीकार नहीं करने और पंजाब के भीतर पटाखों की ऑनलाइन बिक्री को प्रभावित करने का आदेश दिया है.
आदेश में कहा गया है, "पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुमति प्राप्त ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग केवल निर्धारित समय के दौरान और निर्धारित स्थानों पर ही हो."