दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को निर्भया गैंगरेप व हत्याकांड मामले (Nirbhaya Gangrape and Murder Case) के दोषी पवन कुमार गुप्ता (Pawan Kumar Gupta) की याचिका पर सुनवाई टालने का अपना आदेश वापस ले लिया. अब इस मामले में सुनवाई आज ही होगी. दरअसल, मृत्युदंड का सामना कर रहे पवन कुमार गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि वह नाबालिग है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया दुष्कर्म-हत्या मामले के दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई 24 जनवरी तक स्थगित कर दी थी.
इससे पहले अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया था. उल्लेखनीय है कि दक्षिण दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की रात में चलती बस में छह व्यक्तियों ने 23 साल की छात्रा से गैंगरेप के बाद उसे बुरी तरह घायल करके सड़क पर फेंक दिया था. यह भी पढ़ें- निर्भया गैंगरेप केस: तिहाड़ प्रशासन ने दोषियों को दिया नोटिस, कहा-7 दिन के भीतर दाखिल करें दया याचिका.
Delhi High Court recalls its adjournment order in Nirbhaya case convict Pawan Kumar Gupta's plea. Matter to be heard today after the 2012 gangrape victim's lawyers again mentioned and objected for the adjournment.
— ANI (@ANI) December 19, 2019
निर्भया की बाद में 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के माउन्ट एलिजाबेथ अस्पताल में मृत्यु हो गई थी. चार अभियुक्तों मुकेश (30), पवन गुप्ता (23),विनय शर्मा (24) और अक्षय कुमार सिंह (33) को 2017 में मौत की सजा सुनायी गई थी. एक अभियुक्त ने आत्महत्या कर ली थी जबकि एक नाबालिग अभियुक्त को सुधार गृह में तीन साल गुजारने के बाद रिहा कर दिया गया था.