नई दिल्ली, 22 मार्च : निक्की यादव हत्याकांड (Nikki Yadav Murder Case) के मुख्य आरोपी साहिल गहलोत को बुधवार को दिल्ली की द्वारका कोर्ट में पेश किया जाएगा. गहलोत ने 10 फरवरी को कश्मीरी गेट के पास 23 वर्षीय निक्की यादव का गला घोंट दिया था और उसी दिन दूसरी महिला से शादी कर ली थी. चार दिन बाद, निक्की यादव का शव दिल्ली के बाहरी इलाके मित्राओं गांव में गहलोत के एक ढाबे के फ्रिज में मिला था.
अदालत ने सोमवार को हत्या की केस डायरी पेश नहीं करने के लिए पुलिस को फटकार लगाई थी और जांच अधिकारी (आईओ) को मंगलवार को इसके साथ आने को कहा था. मंगलवार को अदालत ने तब एक आरोपी लोकेश यादव के मोबाइल लोकेशन के साथ कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) को संरक्षित करने का निर्देश दिया था. सीडीआर के संरक्षण की मांग वाली याचिका को स्वीकार करते हुए, लिंक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नितेश गोयल ने आईओ द्वारा केस डायरी पर हस्ताक्षर करने और पृष्ठांकन करने की याचिका को भी अनुमति दी. यह भी पढ़ें : उच्चतम न्यायालय की कमेटी “क्लीन चिट समिति’’ होगी, जेपीसी पर कोई ‘सौदा’ नहीं : कांग्रेस
अदालत ने सोमवार को गहलोत सहित आरोपियों की न्यायिक हिरासत एक दिन और बढ़ा दी. इसके बाद मंगलवार को भी एक दिन और न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया. आरोपी को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा. मंगलवार को सुनवाई के दौरान लोकेश यादव के वकील अनिरुद्ध यादव ने कहा कि आरोपी को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हत्या और साजिश में उसकी कोई भूमिका नहीं है. वकील ने आगे तर्क दिया कि किसी भी हेरफेर से बचने के लिए आरोपी के मोबाइल स्थान के साथ-साथ सीडीआर को संरक्षित करना आवश्यक है और निष्पक्ष जांच के उद्देश्य से आईओ द्वारा केस डायरी पर हस्ताक्षर और पृष्ठ अंकित करना भी आवश्यक है.
वकील अनिरुद्ध यादव ने यह भी दलील दी कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए कुछ मोबाइल फोन में रिकॉर्डिग की सुविधा है. सभी बातचीत रिकॉर्ड की जाती है और पुलिस ने उन्हें सुना होगा. इन फोनों को सील कर जांच के लिए एफएसएल भेजा जाए. दूसरी ओर, जांच अधिकारी (आईओ) ने दावा किया कि हत्या के मामले में लोकेश यादव और अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था और हत्या के दिन वे उत्तम नगर में उस फ्लैट के पास थे, जहां निक्की यादव रहती थी. उन्होंने कहा कि सीडीआर की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का अनुरोध संबंधित मोबाइल ऑपरेटर को भेज दिया गया है.