New Hand Baggage Rule: हवाई यात्रियों के लिए नए लगेज नियम लागू, एक हैंडबैग ले जाने की होगी अनुमति; यहां पढें पूरा रूल
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New Hand Baggage Rule: नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) ने हवाई यात्रा को सरल बनाने और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से नए हैंड बैगेज नियम लागू किए हैं. नए नियमों के तहत, यात्रियों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान केवल एक हैंडबैग या केबिन बैग ले जाने की अनुमति होगी. बीसीएएस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की संयुक्त पहल के तहत ये नियम लागू किए जा रहे हैं. इस कदम का मुख्य उद्देश्य एयरपोर्ट पर होने वाली भीड़-भाड़ को नियंत्रित करना और सुरक्षा जांच को जल्दी से पूरा करना है.

यात्रियों के हाथ में केवल एक बैग रहने से बोर्डिंग प्रक्रिया सरल होगी और विमान के भीतर सामान रखने की व्यवस्था बेहतर होगी. हालांकि, जो यात्री 4 मई 2024 से पहले अपनी टिकटें बुक कर चुके हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे.

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नए नियमों के अनुसार क्या बदला है?

  • एक बैग की अनुमति: अब यात्रियों को केवल एक हैंडबैग या कैबिन बैग विमान में ले जाने की अनुमति होगी. अतिरिक्त बैगेज को चेक-इन करना होगा.
  • वजन सीमा: एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइनों ने अपने नियमों को अपडेट किया है. एयर इंडिया में इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी वर्ग के यात्री 7 किलो तक के हैंडबैग लेकर जा सकते हैं, जबकि बिजनेस और फर्स्ट क्लास के यात्री 10 किलो तक का बैग ले जा सकते हैं.
  • बैग के आकार की सीमा: बैग का आकार 40 cm (लंबाई), 20 cm (चौड़ाई), और 55 cm (ऊंचाई) से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
  • इंडीगो एयरलाइन्स: इंडिगो में यात्रियों को एक कैबिन बैग 7 किलो तक और एक पर्स या लैपटॉप बैग 3 किलो तक लाने की अनुमति है.

नए नियमों का असर

भारत में हवाई यात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है. नवंबर 2023 में घरेलू उड़ानों से 1.42 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की, जो पिछले साल के मुकाबले 12% अधिक है. ऐसे में इन नए नियमों का पालन कर एयरपोर्ट पर यात्री अनुभव को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है. यात्री अगर नए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना भी लग सकता है.