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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: CBI का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा खुलासा, ब्रजेश ठाकुर और उसके साथियों ने 11 लड़कियों की हत्या की

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उच्चतम न्यायालय में सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके सहयोगियों ने 11 लड़कियों की कथित रूप से हत्या की थी

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: CBI का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा खुलासा,  ब्रजेश ठाकुर और उसके साथियों ने 11 लड़कियों की हत्या की
ब्रजेश ठाकुर (Photo Credits: ANI)

नई दिल्ली: केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उच्चतम न्यायालय में सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर आश्रय (Muzaffarnagar Shelter Home) गृह यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर (Brajesh Thakur) और उसके सहयोगियों ने 11 लड़कियों की कथित रूप से हत्या की थी और एक श्मशान घाट से ‘‘हड्डियों की पोटली’’ बरामद हुई है.शीर्ष अदालत में दायर अपने हलफनामे में, सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान दर्ज पीड़ितों के बयानों में 11 लड़कियों के नाम सामने आये हैं जिनकी ठाकुर और उनके सहयोगियों ने कथित रूप से हत्या की थी. एजेंसी ने कहा कि एक आरोपी की निशानदेही पर एक श्मशान घाट के एक खास स्थान की खुदाई की गई जहां से हड्डियों की पोटली बरामद हुई है.

बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक एनजीओ (NGO)  द्वारा संचालित आश्रय गृह में कई लड़कियों का कथित रूप से बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया गया था और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट के बाद यह मुद्दा उछला था.इस मामले की जांच सीबीआई को स्थानान्तरित की गई थी और एजेंसी ने ठाकुर सहित 21 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. सीबीआई ने कहा, ‘‘जांच के दौरान, जांच अधिकारियों और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरो विज्ञान संस्थान द्वारा दर्ज पीड़ितों के बयान में 11 लड़कियों के नाम सामने आए हैं जिनकी आरोपी ब्रजेश ठाकुर तथा उसके सहयोगियों ने कथित रूप से हत्या कर दी थी.’’ यह भी पढ़े: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: नीतीश कुमार के खिलाफ CBI जांच के आदेश, कोर्ट के आदेश से बढ़ सकती हैं CM की मुश्किलें

सीबीआई ने एक आवेदन पर हलफनामा दायर करते हुए कहा, ‘‘गुड्डू पटेल नाम के एक आरोपी से पूछताछ के दौरान खुलासे वाले तथ्यों के आधार पर, आरोपी की निशानदेही पर श्मशान घाट में एक खास स्थान की खुदाई की गई और मौके से हड्डियों की एक पोटली बरामद हुई है. इस मामले में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई की. पीठ ने कहा कि वह आवेदन पर सीबीआई को औपचारिक नोटिस जारी करेगी और एजेंसी चार सप्ताह के भीतर इसका जवाब दायर करेगी.

(The above story first appeared on LatestLY on May 04, 2019 03:07 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).