Muzaffarnagar: पत्नी की हत्या को सड़क हादसा बताने वाले निलंबित BSF जवान को उम्रकैद; कोर्ट ने लगाया ₹50 हजार का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित एक सत्र अदालत ने अपनी पत्नी की लोहे की रॉड से पीटकर हत्या करने और वारदात को सड़क दुर्घटना का रूप देने के दोषी निलंबित सीमा सुरक्षा बल के जवान मनोज कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने अभियुक्त को तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए ₹50,000 का आर्थिक जुर्माना भी लगाया.

Representative Image (FilePhoto/ANI)

मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने पत्नी की नृशंस हत्या के दो साल पुराने मामले में अहम फैसला सुनाया है. रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के निलंबित जवान मनोज कुमार को अपनी पत्नी आकांक्षा की लोहे की रॉड से हमला कर जान लेने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मनोज कुमार को तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत दोषी पाया और उस पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया. यह भी पढ़ें: Bengaluru Horror: पत्नी की गला घोंटकर हत्या के बाद शव पर डाला गर्म तेल, त्वचा उतारने की कोशिश का आरोप; बिहार निवासी पति गिरफ्तार

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रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी वकील आशीष कुमार ने अदालत में घटना का पूरा ब्योरा पेश किया:

पिता के शक पर दर्ज हुई थी FIR, BSF ने किया था निलंबित

सड़क हादसे की कहानी पर मृतका के पिता सुभाष को गहरा संदेह हुआ:

दो सह-आरोपी बरी, ट्रायल के दौरान पिता की हुई मौत

शुरुआती शिकायत में मृतका के पिता ने मनोज कुमार के अलावा उसके पिता अजब सिंह, मां मिथलेश और चाचा बाबू को भी आरोपी बनाया था:

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