दहेज के लिए पत्नी की हत्या की थी, अदालत ने दी ये सजा
अभियोजन के मुताबिक मिथुन की पत्नी पुषा की 31 जुलाई 2013 को शामली में अपने घर में जलने के बाद मौत हो गई थी. उस समय पुषा की शादी को करीब 2 साल हुए थे.
मुजफ्फरनगर : जिले की एक त्वरित अदालत ने 2013 में दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने वाले एक व्यक्ति को दस साल कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक मिथुन नाम के व्यक्ति को भारतीय दंड सहिंता की धारा 304 ए के तहत दोषी पाया गया है. उस पर 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. मिथुन के माता-पिता को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है.
अभियोजन के मुताबिक मिथुन की पत्नी पुषा की 31 जुलाई 2013 को शामली में अपने घर में जलने के बाद मौत हो गई थी. उस समय पुषा की शादी को करीब 2 साल हुए थे.
Tags
संबंधित खबरें
पश्चिम बंगाल में मिले निपा वायरस के मामले, क्या है राज्य सरकार की तैयारियां?
ग्वालियर में वॉल पेंटिंग पर अश्लील निशान, क्या कला में भी सुरक्षित नहीं हैं महिलाएं?
PMO New Address: आजादी के 78 साल बाद बदला पीएमओ का ठिकाना, अब 'सेवा तीर्थ' होगा नया आधिकारिक एड्रेस; VIDEO में देखें भवन का आलीशान डिजाइन
Maharashtra Haj Committee: महाराष्ट्र हज कमेटी में पहली बार गैर-मुस्लिम CEO की नियुक्ति, फैसले पर मुस्लिम समुदाय के संगठनों ने जताई आपत्ति
\