दहेज के लिए पत्नी की हत्या की थी, अदालत ने दी ये सजा
अभियोजन के मुताबिक मिथुन की पत्नी पुषा की 31 जुलाई 2013 को शामली में अपने घर में जलने के बाद मौत हो गई थी. उस समय पुषा की शादी को करीब 2 साल हुए थे.
मुजफ्फरनगर : जिले की एक त्वरित अदालत ने 2013 में दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने वाले एक व्यक्ति को दस साल कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक मिथुन नाम के व्यक्ति को भारतीय दंड सहिंता की धारा 304 ए के तहत दोषी पाया गया है. उस पर 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. मिथुन के माता-पिता को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है.
अभियोजन के मुताबिक मिथुन की पत्नी पुषा की 31 जुलाई 2013 को शामली में अपने घर में जलने के बाद मौत हो गई थी. उस समय पुषा की शादी को करीब 2 साल हुए थे.
Tags
संबंधित खबरें
UPI सर्वर ठप? Google Pay, PhonePe और Paytm यूजर्स ने की पेमेंट फेल होने की शिकायत, सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा
मध्य प्रदेश के दतिया में दर्दनाक हादसा: वैक्सीन की 3 खुराक लेने के बाद भी 6 साल के बच्चे की रेबीज से मौत
Mahashivratri 2026: मैसूर में मीट की बिक्री पर लगा प्रतिबंध, 15 फरवरी को बंद रहेंगी मांस की दुकानें और बूचड़खाने
Shinde on Salman Khan: सलमान खान के RSS कार्यक्रम में जाने पर सियासत तेज, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया बचाव, कही ये बात; VIDEO
\