Mumbai Police: मुंबई पुलिस की सख्ती, 4 दिसंबर तक सड़कों पर पटाखे, हाई-इंटेंसिटी लेजर और सर्चलाइट पर रोक

मुंबई पुलिस ने वायु, ध्वनि और दृश्य प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 6 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने और हाई-इंटेन्सिटी लेजर लाइटों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

Mumbai Police:  मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में सार्वजनिक सड़कों, गलियों और प्रमुख मार्गों पर पटाखे, रॉकेट और आतिशबाजी चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध 6 अक्टूबर मध्यरात्रि से लागू हो चुका है और 4 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा.   यह भी पढ़े:  Diwali 2026 Dates-Significance: दीपावली कब है? जानिए लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त, तिथि और इस पावन पर्व का धार्मिक महत्त्व

लेजर लाइट और सर्चलाइट के इस्तेमाल पर भी पाबंदी

पुलिस आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर हाई-इंटेन्सिटी लेजर लाइट, ल्यूमेन लाइट और सर्चलाइट बीम का उपयोग करने पर भी रोक लगाई गई है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि इन तेज रोशनियों से सड़कों और सार्वजनिक क्षेत्रों में ड्राइवरों और पैदल चलने वालों का ध्यान भटकने का खतरा रहता है, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं.

बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद लिया गया फैसला

मुंबई पुलिस ने यह दंडात्मक आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा 22 सितंबर को जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुए लागू किया है. अदालत ने शहर में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और विजुअल खतरों को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए थे.

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दोषियों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों के सुसंगत प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

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