Mumbai: प्रभादेवी में BEST बस के दरवाजे में पैर फंसने से यात्री का पैर फ्रैक्चर, लापरवाही के आरोप में ड्राइवर और कंडक्टर पर केस दर्ज

मुंबई के प्रभादेवी इलाके में बेस्ट बस के पिछले दरवाजे में पैर फंसने से 50 वर्षीय यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद दादर पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर बस के चालक और कंडक्टर के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है.

BEST Bus

महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई में सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. प्रभादेवी इलाके में बेस्ट (BEST) बस के पिछले दरवाजे में अचानक पैर फंस जाने और बस आगे बढ़ा दिए जाने के कारण 50 वर्षीय एक यात्री का पैर फ्रैक्चर हो गया. इस दर्दनाक हादसे के बाद दादर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बस के चालक और कंडक्टर के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है.

पीड़ित यात्री की पहचान संतोष तुलशीराम रोलेकर (निवासी- महालक्ष्मी रेसकोर्स क्षेत्र) के रूप में हुई है, जिनका इलाज फिलहाल नायर अस्पताल में चल रहा है.  यह भी पढ़े:  Mumbai BEST Bus Accident: अंधेरी में बेकाबू बस ने 14 वाहनों को मारी टक्कर, दो लोग घायल; हादसे की जांच में जुटी पुलिस

कैसे हुआ यह हादसा?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, संतोष रोलेकर दिल की बीमारी से पीड़ित हैं और नियमित जांच के सिलसिले में 9 अक्टूबर की सुबह प्रभादेवी स्थित सिद्धिविनायक मंदिर के सामने एक क्लिनिक गए थे. जांच कराने के बाद वे सुबह करीब 10:45 बजे ताड़देव जाने के लिए अप्पासाहेब मराठे मार्ग स्थित किया शोरूम के पास बस स्टॉप पर खड़े थे.

करीब 11 बजे रूट नंबर 92 की बेस्ट बस (संख्या MH 03 FC 5603) वहां रुकी. जब संतोष रोलेकर पिछले दरवाजे से बस में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तभी कथित तौर पर दरवाजा अचानक बंद हो गया और उनका बायां पैर उसमें फंस गया. इसी दौरान चालक ने बस को आगे बढ़ाते हुए दाईं ओर मोड़ दिया, जिससे उनके पैर में गंभीर चोटें आईं.

राहगीर की मदद से पहुंचे अस्पताल

दर्द से कराहते हुए यात्री ने बस की खिड़की पर हाथ मारकर वाहन रुकवाने की कोशिश की. कुछ दूर आगे जाकर चालक ने बस रोकी और दरवाजा खोला, जिसके बाद पीड़ित किसी तरह नीचे उतर पाए.

मौके पर मौजूद एक बाइक सवार ने आगे आकर उनकी मदद की, उन्हें सड़क किनारे बैठाया और पानी पिलाया. सूचना मिलते ही दादर पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल यात्री को इलाज के लिए नायर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने पैर में फ्रैक्चर होने की पुष्टि की.

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

पीड़ित संतोष रोलेकर के बयान के आधार पर दादर पुलिस ने बेस्ट बस के चालक राजेंद्र परशुराम खरात और कंडक्टर विक्रम दिनकर मोरे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (तेज गति या उपेक्षापूर्ण आचरण) और धारा 338 (उपेेक्षापूर्ण कार्य से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

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