जाकिर नाइक की मुश्किलें बढ़ी, मुंबई की अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट
जाकिर नाईक (Photo Credits: ANI)

मुंबई. मुंबई की एक विशेष अदालत ने भगोड़े इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ 2016 के कथित धनशोधन मामले में बुधवार को एक ताजा गैर जमानती वारंट जारी किया. नाइक वर्तमान में मलेशिया में है. वारंट पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश पी पी राजवैद्य ने प्रवर्तन निदेशालय की एक अर्जी पर जारी किया. मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है. गत सप्ताह नाइक ने अपने वकील के जरिये एक अर्जी दायर करके अदालत के समक्ष पेश होने के लिए दो महीने का समय मांगा था, जो खारिज हो गई थी. प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को एक ताजा अर्जी दायर करके गैर जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया.

प्रवर्तन निदेशालय ने 2016 के मामले में 193.06 करोड़ रुपये की पहचान अपराध से अर्जित रकम के तौर पर की है. 53 वर्षीय कट्टरपंथी टेलीविजन उपदेशक नाइक 2016 में भारत छोड़कर मलेशिया चला गया था जहां उसे स्थायी निवासी का दर्जा प्रदान कर दिया गया था. यह भी पढ़े-जाकिर नाइक को लेकर मलेशिया की कैबिनेट में फूट, प्रधानमंत्री के फैसले के खिलाफ हुए मंत्री

प्रवर्तन निदेशालय ने 2016 में उसके खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर एक मामला दर्ज किया था.