Mumbai: मुंबई में 'अवैध' झुग्गी-झोपड़ियों के खिलाफ BMC का बड़ा एक्शन, 1 अक्टूबर से 39,000 निर्माण हटाने का अभियान करेगी शुरू

बीएमसी नियमों के अनुसार, झुग्गी बस्तियों में 14 फीट से अधिक ऊंचे निर्माणों को स्वतः ही अनधिकृत माना जाता है. निगम के हालिया आंकड़ों के मुताबिक, मुंबई में कुल 2.23 लाख झुग्गी निर्माण दर्ज हैं.

Mumbai BMC Action: बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) 1 अक्टूबर से शहर भर में 'अवैध' और अनधिकृत झुग्गी-झोपड़ियों के खिलाफ तीन महीने का विशेष अभियान शुरू करने जा रही है. इस कार्रवाई के तहत मुंबई में 14 फीट या उससे अधिक ऊंचाई वाले 39,000 से अधिक अनधिकृत निर्माणों को हटाया जाएगा. नगर निगम प्रशासन ने इस कदम का मुख्य उद्देश्य मानसून और भारी बारिश के दौरान होने वाले हादसों को रोकना बताया है.

14 फीट से ऊंचे निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर

बीएमसी नियमों के अनुसार, झुग्गी बस्तियों में 14 फीट से अधिक ऊंचे निर्माणों को स्वतः ही अनधिकृत माना जाता है. निगम के हालिया आंकड़ों के मुताबिक, मुंबई में कुल 2.23 लाख झुग्गी निर्माण दर्ज हैं. इनमें से 39,111 संरचनाएं निर्धारित 14 फीट की सीमा से अधिक पाई गई हैं.   यह भी पढ़े:  Mumbai Weather Today: मुंबई में आज साफ रहेगा आसमान, दोपहर में बारिश की उम्मीद

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत इन ऊंचे और असुरक्षित ढांचों को ध्वस्त किया जाएगा.

पूर्वी उपनगरों में सबसे ज्यादा अवैध ढांचे

बीएमसी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, 14 फीट से अधिक ऊंचाई वाले सबसे ज्यादा अनधिकृत ढांचे पूर्वी उपनगरों में स्थित हैं.

इनमें से कई निर्माण राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों की भूमि पर स्थित हैं.

सुरक्षा कारणों से लिया गया बड़ा फैसला

प्रशासन ने यह कठोर कदम शहर में हाल ही में हुए दो बड़े हादसों के बाद उठाया है. अगस्त में कुर्ला के पहाड़ी इलाके में भूस्खलन होने से अवैध निर्माणों में रहने वाले 8 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं, मानखुर्द में भारी बारिश के दौरान एक इमारत ढहने से 6 बच्चों की जान चली गई थी.

इन दोनों घटनाओं के बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और अन्य नागरिक संस्थाओं ने असुरक्षित ढलानों और ऊंची अनधिकृत संरचनाओं पर चिंता जताई थी.

स्वेच्छा से निर्माण हटाने की अपील

बीएमसी अधिकारियों ने निवासियों से अपील की है कि वे कार्रवाई शुरू होने से पहले 14 फीट से ऊपर के अनधिकृत हिस्सों को खुद ही हटा लें. पहले चरण में नागरिक निकाय ने 611 ढांचों को नोटिस जारी कर दिए हैं.

अधिकारियों के अनुसार, कोर्ट के दिशानिर्देशों के तहत मानसून के दौरान बेदखली की कार्रवाई पर रोक होती है. मानसून समाप्त होने के साथ ही तय प्रक्रिया (SOP) का पालन करते हुए 1 अक्टूबर से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इस संबंध में बीएमसी, राज्य सरकार और कलेक्टर कार्यालय के बीच समन्वय बैठक भी पूरी हो चुकी है.

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