चेन्नई, 24 नवंबर: तमिलनाडु (Tamil Nadu) में एक नाबालिग ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसके बाद तमिलनाडु की बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने थेनी के डीएसपी को आरोपी पेरुमल (27) के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिसने नाबालिग के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया था. POCSO Act: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- बच्चे के साथ ओरल सेक्स गंभीर यौन अपराध नहीं, दोषी की सजा घटाई
सीडब्ल्यूसी ने पुलिस को यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) के तहत कार्रवाई करने और 15 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट देने को कहा है. तमिलनाडु की 14 वर्षीय लड़की ने 11 नवंबर को एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को लेने के लिए सीडब्ल्यूसी से संपर्क किया, क्योंकि उसने कहा कि उसके पास बच्चे को पालने के लिए साधन नहीं है.
सीडब्ल्यूसी सदस्य बी. पांडियाराजा ने मीडियाकर्मियों को बताया कि अंदिपट्टी तालुक की एक लड़की ने कहा है कि उसके पड़ोसी पेरुमल ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने कहा कि जब उसे होश आया, तो उसे पता था कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, लेकिन उसने अपने परिवार को सूचित नहीं किया. पीड़िता के बीमार होने पर उसकी मां उसे अस्पताल ले गई और नियमित जांच के दौरान डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़की सात महीने की गर्भवती है.